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    Radha Soami Satsang Sabha; हाईकोर्ट ने पांच अक्टूबर तक दिया स्टे, यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश भी

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 27 Sep 2023 12:20 PM (IST)

    Radha Soami Satsang Sabha Case आगरा में रविवार को दयालबाग में राधा स्वामी सत्संग सभा और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ था। आगरा प्रशासन ने एक दिन पहले कब्जा की जमीनों पर बुलडोजर चलाया था जिसके बाद सत्संगियों ने दोबारा से वहां कब्जा जमा लिया था। पुलिस और प्रशासन द्वारा किए गए एक्शन पर मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा था।

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    राधास्वामी सत्संग भवन अतिक्रमण मामले में यथास्थिति कायम रखने का निर्देश। फाइल तस्वीर।

    प्रयागराज, जागरण संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के दयालबाग स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन ध्वस्तीकरण मामले में मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है। उक्त मामले में अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी।

    यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राधास्वामी सत्संग सभा की याचिका पर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि याची ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। जिसपर कार्यवाही की गई।

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    याची का कहना है कि प्रशासन जिस जमीन को जबरन खाली कर रहा है वह सत्संग सभा के नाम से है। प्रशासन ने मनमाने तरीके से न सिर्फ बुलडोजर चलाया बल्कि सत्संगियों पर लाठीचार्ज भी किया।

    याचिका में 1935 से 2012 तक हुए सभी एग्रीमेंट, लीज डीड व आदेशों की कापी लगाई गई है। इसके साथ 19 सितंबर 2023 को तहसीलदार के नोटिस का जबाब व संबंधित भूखंडों के राजस्व रिकार्ड को याचिका में शामिल किया गया है।

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    सरकार की ओर से भी खसरा खतौनी के अलावा अन्य राजस्व रिकार्ड और दो दर्जन से ज्यादा पेजों का जवाब, पुलिस के साथ हुई मारपीट के फोटोग्राफ भी लगाए गए हैं।

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    रविवार को हुआ था बवाल

    मामले के अनुसार जमीन खाली कराने के दौरान बीते रविवार को हिंसा हुई थी। सत्संगियों की तरफ से पथराव किया गया था जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। पुलिस लाठीचार्ज में 50 के करीब सत्संगी घायल हुए। पथराव में कई पुलिस वालों को भी चोटें आईं थीं। सोमवार हाई कोर्ट में मेंशन किया गया तो चीफ जस्टिस ने मामला 27 सितंबर को सुनवाई के लिए नियमित बेंच के समक्ष भेज दिया। साथ ही मौखिक रूप से प्रशासन को तब तक कार्रवाई से रोका था।