श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद की इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई, दोनों पक्ष पेश कर रहे अपनी दलीलें
मथुरा में कटरा केशव देव के नाम दर्ज जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद का कब्जा हटाकर भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को सौंपने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन सिविल वाद की सुनवाई जारी है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के समक्ष मस्जिद पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता तसनीम अहमदी वर्चुअल रूप से वाद संख्या 11 में बहस कर रही हैं।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुबह 11.30 बजे से शुरू हो गई है।
न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के समक्ष मस्जिद पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता तसनीम अहमदी वर्चुअल रूप से वाद संख्या 11 में बहस कर रही हैं। पिछली सुनवाई में मंदिर पक्ष से विष्णु शंकर जैन ने वाद संख्या एक में करीब चार घंटे तक अपनी बात रखी थी।
कटरा केशव देव के नाम दर्ज जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद का कब्जा अवैध बताते हुए इसे हटाकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को सौंपने जैसी मांगों को लेकर विचाराधीन सिविल वादों की पोषणीयता को मस्जिद पक्ष ने सीपीसी के आदेश सात नियम 11 के अंतर्गत चुनौती दी है। उसका कहना है कि इस संबंध में सिविल वाद नहीं चलाया जा सकता।
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