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    कांग्रेस नेता डॉली शर्मा के खिलाफ जारी रहेगा मुकदमा, हाईकोर्ट ने केस खत्म करने से किया इनकार

    By Jagran News NetworkEdited By: Jagran News Network
    Updated: Thu, 07 Nov 2024 08:03 PM (IST)

    कांग्रेस नेता डॉली शर्मा के खिलाफ चल रहा मानहानि का मुकदमा बरकरार रहेगा क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस खत्म करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग ने डॉली शर्मा पर अपमान षड्यंत्र व आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी देखने से संज्ञेय अपराध का केस बनता है। ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

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    कांग्रेस नेता डॉली शर्मा। (फाइल फोटो) जागरण।

    विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी रहीं डॉली शर्मा के खिलाफ मुकदमा खत्म करने से इनकार कर दिया है। डॉली शर्मा पर सांसद अतुल गर्ग ने अपमान, षड्यंत्र व आइटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है।

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    यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने दिया है।

    बता दें कि डॉली शर्मा के खिलाफ गाजियाबाद के कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, प्राथमिकी देखने से संज्ञेय अपराध का केस बनता है। ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, लेकिन सात साल की सजा से कम के अपराध संबंधी आरोप पर धारा 41 का पालन किए जाने की मांग स्वीकार कर ली।

    कौन हैं डॉली शर्मा?

    डॉली शर्मा को कांग्रेस ने गाजियाबाद सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशी बनाया था। वह 2024 के चुनाव में भाजपा के अतुल गर्ग के खिलाफ मैदान में उतरी थीं। इससे पहले मेयर चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था, हालांकि वह चुनाव हार गई थीं। भाजपा की आशा शर्मा ने उन्हें 1,63,647 मतों से पराजित किया था। डॉली शर्मा सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं।

    डॉली शर्मा नोएडा स्थित आइएमएस कॉलेज से एमबीए हैं। उनके पति दीपक शर्मा कारोबारी हैं। उनका 11 साल का बेटा अथर्व भी है।

    सास ने जबरन घर में घुसने का लगाया था आरोप

    इससे पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा पर तब चर्चा में रही थीं, जब उनकी सास पुष्पा शर्मा ने उन पर जबरन घर में घुसने का आरोप लगाया था। उनकी शिकायत पर स्थानीय थाना लिंक रोड में बलवा सहित पांच धाराओं में मुकदमा दर्ज भी हुआ था।

    हालांकि डॉली शर्मा ने आरोप को पूरी तरह से गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि वो उनका घर है। उसी पते पर उनका मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व पासपोर्ट है। उसी पते से वह दो बार चुनाव लड़ चुकी हैं। वह उनका घर है। उन्हें अपने ही घर में जाने से रोका जा रहा है। 

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