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    धोखाधड़ी मामले में राहत पाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, 5 करोड़ के 10 करोड़ देने का क‍िया था वादा!

    Updated: Tue, 09 Jul 2024 08:17 AM (IST)

    कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पर आरोप है कि उन्होंने शख्‍स से फिल्म बनाने के ल‍िए पांच लाख रुपए की मांग की। कहा क‍ि पांच करोड़ लगाओगे तो दस करोड़ रुपए दूंगा। एक साल में रकम लौटाने की बात कही लेकनि पैसे लौटाने के स्थान पर उसे अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी से फोन करवाकर पैसा न मांगने की धमकी दिलवाई। इसके बाद शख्‍स ने केस दर्ज करावाया था।

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    रेमो ने हाईकोर्ट से निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की।- फाइल फोटो

    विधि संवाददाता, प्रयागराज। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में आठ साल पहले धोखाधड़ी के मुकदमे राहत पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रेमो ने हाईकोर्ट से निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी का नाम भी शामिल है।

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    शिकायतकर्ता सत्येंद्र त्यागी के अधिवक्ता पंकज त्यागी और डॉ. आकाश त्यागी ने बताया कि उन्हें नोटिस प्राप्त हो गई है। सुनवाई की तिथि पर वह इस मामले में सत्येंद्र त्यागी की तरफ से बहस करेंगे।

    'पांच करोड़ लगाओगे तो दस करोड़ रुपए दूंगा'

    रेमो डिसूजा पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता से फिल्म के निर्माण के लिए पांच लाख रुपए की मांग की। यह भी कहा कि बहुत बड़ी फिल्म है, जिसमें काफी लाभ होगा। पांच करोड़ लगाओगे तो दस करोड़ रुपए दूंगा। एक वर्ष में रकम लौटा दूंगा। रेमो की बात पर भरोसा करते हुए शिकायतकर्ता ने दो लाख रुपए नकद और तीन लाख रुपए चेक के माध्यम से अदा दिया। कोरियोग्राफर ने पैसे लौटाने के स्थान पर शिकायतकर्ता को अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी से फोन करवाकर पैसा न मांगने की धमकी दिलवाने लगा।

    सि‍हानी गेट थाने में आठ साल पहले दर्ज कराया केस  

    इस मामले में सिहानी गेट थाने में 16 दिसंबर 2016 को केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच करने के बाद रेमो डिसूजा और प्रसाद पुजारी के खिलाफ गाजियाबाद ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए रेमो डिसूजा को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है। इस मामले में रेमो डिसूजा ने अग्रिम जमानत करा रखी है, लेकिन समन पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट के समक्ष गुहार लगाई है।

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