अयोध्या बम ब्लास्ट के अभियुक्तों की सशर्त जमानत मंजूर, 5 आतंकियों ने किया था हमला; पढ़ें पूरा मामला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या बम ब्लास्ट व आतंकी हमले के षड्यंत्र में 18 साल से उम्र कैद की सजा भुगत रहे अभियुक्तों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही सजा के खिलाफ अपील चार दिसंबर को सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस ए एच रिजवी की खंडपीठ ने अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या बम ब्लास्ट व आतंकी हमले के षड्यंत्र में 18 साल से उम्र कैद की सजा भुगत रहे अभियुक्तों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही सजा के खिलाफ अपील चार दिसंबर को सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस ए एच रिजवी की खंडपीठ ने शकील अहमद, मोहम्मद नसीम,आसिफ इकबाल उर्फ फारूक व डॉ इरफान की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया है।
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जुलाई 2005 में श्रीराम जन्मभूमि परिसर में ही पांच आतंकी हमलावरों को मौके पर ही ढेर कर दिया गया था। बम ब्लास्ट में एक सिविलियन की भी मौत हो गई थी।
कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा की अपील की सुनवाई शीघ्र होने की उम्मीद नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुए एक साल बीत गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सभी याचियों को अपने थाने में हर हफ्ते रिपोर्ट करना होगा। पासपोर्ट समर्पण कर देंगे, देश नहीं छोड़ेंगे, जुर्माना छह हफ्ते के भीतर जमा करेंगे।
यह था घटनाक्रम
अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि परिसर में पांच जुलाई 2005 को सुबह करीब 9:15 बजे जीप पर सवार पांच आतंकियों ने हमला किया था। हमले में जैन मंदिर के सामने जीप में विस्फोट किया और फिर गोलियां चलाने लगे।
सुरक्षा बलों ने पांचों आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान दो नागरिकों की भी मृत्यु हो गई थी। मारे गए एक आतंकी की जेब से नोकिया का मोबाइल फोन बरामद हुआ। काल डिटेल के आधार पर अन्य अभियुक्तों की पहचान हुई। इनमें चार साजिशकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
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