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    उमेश पाल हत्याकांड: अशरफ की पत्नी ने गैर जमानती वारंट और कुर्की आदेश को हाई कोर्ट में दी चुनौती

    Updated: Sat, 03 May 2025 07:25 PM (IST)

    Mafia Atiq Ahmed | माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा ने उमेश पाल हत्याकांड में गैरहाजिर रहने पर निचली अदालत के गैर जमानती वारंट और संपत्ति कुर्की के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई होनी थी। अतीक और अशरफ की 2023 में हत्या कर दी गई थी।

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    वारंट व कुर्की आदेश को अशरफ की बीवी ने हाई कोर्ट में दी चुनौती। (तस्वीर जागरण)

    विधि संवाददाता, प्रयागराज। माफिया घोषित पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा ने निचली अदालत के उस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उमेश पाल हत्याकांड में गैर हाजिर रहने पर गैर जमानती वारंट और संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है।

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    शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। यह वाद न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की एकलपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। अतीक व अशरफ की अप्रैल 2023 में तीन लोगों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब पुलिस उन्हें मेडिकल जांच के लिए काल्विन अस्पताल पहुंची थी।

    अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी गई थी

    अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और तीन अन्य के खिलाफ प्रयागराज के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने अदालत में गैर हाजिर रहने पर कुर्की का आदेश पारित किया है। सीआरपीसी की धारा 82 के तहत अदालत किसी व्यक्ति को उसके समक्ष पेश होने के लिए उद्घोषणा जारी कर सकती है, अगर उसके पास यह मानने के कारण हो कि अभियुक्त फरार है अथवा अदालत से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है। धारा 83 न्यायालय को व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति देती है।

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