लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू, प्रचार के साथ-साथ इन चीजों पर मनाही
लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन कोई भी व्यक्ति जिसे सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है और इसलिए उसे आधिकारिक सुरक्षा दी गई है वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मतदान केंद्र परिसर के आसपास 100 मीटर के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा मतदान के दिन ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ निर्वाचन क्षेत्र में नहीं घूमेगा।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके तहत बूथ के अंदर केंद्र अथवा राज्य सरकार के मंत्री, सांसद-विधायक भी नहीं जा सकेंगे। यदि मंत्री या अन्य कोई जनप्रतिनिधि प्रत्याशी हैं तो वे पीठासीन अधिकारी की अनुमति पर जा सकते हैं। हां, मतदान करने के लिए बूथ के अंदर जा सकते हैं।
सबसे खास बात यह कि मतदान के दिन कोई भी व्यक्ति जिसे सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है और इसलिए उसे आधिकारिक सुरक्षा दी गई है, वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मतदान केंद्र परिसर के आसपास 100 मीटर के भीतर, प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा मतदान के दिन ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ निर्वाचन क्षेत्र में नहीं घूमेगा।
अगर आधिकारिक सुरक्षा प्रदान किया गया व्यक्ति मतदाता भी है तो वह सुरक्षा कर्मियों के साथ अपनी आवाजाही को केवल मतदान तक ही सीमित रखेगा। सरकारी और प्राइवेट सुरक्षाकर्मी दोनों में यह निर्देश लागू होंगे। मंदिर, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों या किसी भी पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के स्थानों के रूप में नहीं किया जाएगा, जिसमें चुनाव प्रचार पर भाषण, पोस्टर, संगीत आदि शामिल हैं। धर्म स्थलों में सभा भी नहीं हो सकेगी।
किसी भी व्यक्ति को बैनर, नोटिस व नारे लिखने की नहीं अनुमति
कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवार, वाहन आदि का उपयोग मालिक की विशिष्ट अनुमति के बिना ध्वज दंड लगाने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने या नारे लिखने आदि के लिए नहीं कर सकता है। लाउडस्पीकर चाहे स्थिर हों या चलते वाहनों पर लगे हों, उनका उपयोग सुबह छह बजे से पहले या रात 10 बजे के बाद नहीं किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना।
गंभीर रोगियों को मिल सकेगी चिकित्सा सुविधाएं
असाध्य या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को नकद या चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना उचित अनुमोदन के साथ जारी रखा जा सकेगा। बाढ़, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए राहत एवं पुनर्वास शुरू तथा जारी रह सकते हैं। चल रहे कार्य, जो वास्तव में चुनाव की घोषणा से पहले क्षेत्र में शुरू हुए थे, जारी रहेंगे।
हेलीपैड का उपयोग सभी दलों को
मैदान जैसे सार्वजनिक स्थान सभी दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनावी बैठकें, सभाएं आयोजित करने के लिए निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसी प्रकार समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हेलीपैड का उपयोग सभी दलों, उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष रूप से मुहैय्या कराया जाना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल के अनुसार, आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। दलों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता की गाइडलाइन दे दी गई है। आचार संहिता के उल्लंघन पर आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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