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Banke Bihari Corridor: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर के मुख्य द्वार व अन्य मंदिरों का वीडियो मंगाया

Banke Bihari Corridor बांके बिहारी मंदिर कॉर‍िडोर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मथुरा वृंदावन स्थित बांकेबिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए कॉर‍िडोर प्रस्‍ताव‍ित है। ऐसे में वहां सेवायतों की तरफ से कहा गया कि कॉरिडोर के लिए मंदिरों का तोड़ा जाना अस्वीकार्य है। इस मामले में आज भी सुनवाई होनी है।

By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj MishraPublished: Wed, 01 Nov 2023 12:47 PM (IST)Updated: Wed, 01 Nov 2023 12:47 PM (IST)
Banke Bihari Corridor इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है बांके बिहारी मंदिर कॉर‍िडोर की सुनवाई

जेएनएन, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में चल रही सुनवाई स्थगित हो गई है। अब यह आज शाम चार बजे फिर होगी। मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से कहा कि वह मंदिर के मुख्य द्वार सहित अन्य मंदिरों की वीडियो मंगा लें। कोर्ट आसपास के मंदिरों और निर्माण का जायजा लेना चाहती है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ अनंत शर्मा व अन्य की याचिका की सुनवाई कर रही है।

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बता दें क‍ि मथुरा, वृंदावन स्थित बांकेबिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कारिडोर (गलियारा) निर्माण मामले की सुनवाई जारी है। मंगलवार को सेवायतों की तरफ से कहा गया कि कॉरिडोर के लिए मंदिरों का तोड़ा जाना अस्वीकार्य है।

कॉरिडोर योजना में मंदिरों के ध्वस्तीकरण का भी विरोध किया गया। जनहित याचिका की ग्राह्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नजीरें पेश की गईं। सेवायतों की तरफ से यह कहते हुए भी आपत्ति की गई है कि प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट की धारा तीन किसी भी पूजा स्थल की स्थिति में बदलाव पर रोक लगाती है। इसका उल्लघंन दंडनीय अपराध है।

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