सपा सांसद रुचि वीरा की याचिका पर हाई कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला
इलाहाबाद हाई कोर्ट समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा की याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की मांग की है। मुरादाबाद के थाना नागफनी में रुचि वीरा और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बिना अनुमति जनसभा करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। लोकसभा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में आपराधिक कार्रवाई रद करने की मांग में दायर मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। मुरादाबाद के थाना नागफनी में रुचि वीरा के खिलाफ आठ अप्रैल, 2024 को मुकदमा दर्ज किया गया था। वह सपा प्रत्याशी थीं। रुचि वीरा के अलावा कांग्रेस नेता असद मौलाई, खुर्शीद अनवर, नदीम और नईम के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज हुई थी।
सभी ने मुकदमे को हाई कोर्ट में दी चुनौती
सभी ने एफआइआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। आइपीसी की धारा 188 और 171 एच में एफआइआर दर्ज हुई थी। नगर निगम के अवर अभियंता शिवमोहन की तहरीर यह मामला दर्ज किया गया है। वह बतौर मजिस्ट्रेट एफएसटी थर्ड बनाए गए थे।
आरोप है कि रुचि वीरा के समर्थन में आठ अप्रैल की रात कांग्रेस नेता असद मौलाई के घर बिना अनुमति जनसभा हुई थी, इसमें 50 से 60 लोग शामिल थे। बिना अनुमति लोकसभा चुनाव में जनसभा व प्रचार करने के आरोप में एफआइआर हुई थी।
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