Zahid Beg: सपा विधायक जाहिद बेग की जमानत पर 6 को सुनवाई, कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दिया समय
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग उनके बेटे और पत्नी की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 6 मई की तारीख तय की है। विधायक के घर पर एक नाबालिग नौकरानी की मौत के मामले में उन पर हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। विधायक और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि उनकी पत्नी फरार है।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग, उनके बेटे व उनकी पत्नी की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए छह मई की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
मुकदमे से जुड़े तथ्य यह हैं कि नौ सितंबर, 2024 को विधायक के घर एक नाबालिग नौकरानी मृत मिली थी। भदोही थाने के एएसआइ ने सपा विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग व बेटे नईम बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
नाबालिग से मजदूरी कराने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप है। विधायक जाहिद बेग व बेटा जेल में हैं। पत्नी फरार है। पिता-पुत्र ने जमानत अर्जी और सीमा बेग ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है।
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