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    Allahabad HC ने मेरठ के वैवाहिक विवाद से जुड़े मुकदमे में सास-ससुर को दी राहत, एसीजेएम अदालत की कार्रवाई पर लगाई रोक

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:53 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ के एक वैवाहिक विवाद में सास-ससुर को राहत देते हुए मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 2026 में होगी। अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि अंकुश मल्होत्रा का विवाह मेघा खट्टर से 2011 में बिना दहेज के हुआ था। विवाद कुत्ते को लेकर हुआ, जिसके बाद पत्नी ने पति और सास-ससुर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया।

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    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद के मुकदमे में सास-ससुर के विरुद्ध अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाई।

    विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ के एक वैवाहिक विवाद से जुड़े मुकदमे में सास व ससुर को राहत देते हुए एसीजेएम अदालत में लंबित मुकदमे की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई जनवरी-2026 माह में होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने नरेश कुमार मल्होत्रा व उनकी पत्नी की याचिका पर दिया।

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    बिना दहेज के हुआ था विवाह

    याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट को बताया कि नरेश मल्होत्रा व उनकी पत्नी अपने बड़े बेटे के साथ पिछले कई सालों से पंजाब में ही रहते चले आ रहे हैं। अपने छोटे बेटे अंकुश मल्होत्रा जो पुणे में इंजीनियर है मेरठ की इंजीनियर मेघा खट्टर से वर्ष 2011 में बिना दहेज के विवाह हुआ था।

    किस बात को लेकर था विवाद?

    शादी के एक महीने के बाद से दोनों इंजीनियर दंपति पुणे में रहकर नौकरी करते हुए वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। पति और पत्नी ने मिलकर पुणे में फ्लैट भी खरीदा। साथ में एक पप्पी (कुत्ता) पाल लिया। आगे चलकर दोनों में उसी को लेकर विवाद हुआ।

    शादी के 13 वर्ष बाद पत्नी का पति, सास-ससुर पर केस 

    अब शादी के 13 वर्ष बाद पत्नी ने पति व सास-ससुर पर घरेलू हिंसा व आपराधिक मुकदमा मेरठ के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल किया है। कोर्ट ने सम्मन जारी किया है। आरोप है कि उसके पति ने पालतू कुत्ते व उसको मारा-पीटा। अपने ससुर से 25 लाख मांगने पर नहीं दिया और दहेज की मांग की।

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