सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की याचिका पर आदेश सुरक्षित, बंधुआ मजदूरी- मानव तस्करी से जुड़ा है मामला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। सीमा बेग ने बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। यह मामला एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत से जुड़ा है जो विधायक के घर में काम करती थी। पुलिस ने विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की बीवी सीमा बेग की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। सीमा ने बंधुआ मजदूरी तथा मानव तस्करी के आरोप में दर्ज मुकदमे की पूरी कार्रवाई रद करने की मांग की है।
प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने की।13 सितंबर 2024 को ज्ञानपुर, भदोही के श्रम प्रवर्तन अधिकारी जय प्रकाश सिंह ने विधायक जाहिद बेग और उनकी बीवी सीमा बेग के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी।
इसमें आरोप है कि नौ सितंबर 2024 को विधायक निवास के बंद कमरे में नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध हालत में मिला था। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि एक और नाबालिग लड़की उनके घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी।
इस पर बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया। घर से बरामद लड़की ने बताया कि वह पिछले दो साल से विधायक के घर में काम कर रही थी और मृत पाई गई लड़की भी उसके साथ ही काम करती थी।
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