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    UP: आकांक्षा दुबे की मौत का मामला- हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और विपक्षियों से मांगा जवाब, जानिए कब होगी सुनवाई

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आकांक्षा दुबे की मौत के मामले की सीबीआई जांच से कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व विपक्षियों से जवाब मांगा है। साथ ही याचिका को पांच सप्ताह बाद सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विवेक सिंह की खंडपीठ ने मृतका की मां मधु दुबे की आपराधिक याचिका पर दिया है।

    By Jagran NewsEdited By: Shivam YadavUpdated: Mon, 09 Oct 2023 09:43 PM (IST)
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    आकांक्षा दुबे की मौत का मामला- हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और विपक्षियों से मांगा जवाब, जानिए कब होगी सुनवाई

    विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले की सीबीआई जांच से कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व विपक्षियों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही याचिका को पांच सप्ताह बाद सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।

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    यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विवेक सिंह की खंडपीठ ने मृतका की मां मधु दुबे की आपराधिक याचिका पर दिया है। याची की तरफ से सौरभ तिवारी व आर्य सुमन पांडेय जबकि सीबीआई की तरफ से संजय कुमार यादव और राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने पक्ष रखा। 

    गायक समर सिंह पर गंभीर आरोप 

    तथ्यों के अनुसार, वाराणसी के सारनाथ इलाके के एक होटल में इसी साल 26 मार्च 2023 को संदिग्ध हालात में अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शव पाया गया था। आकांक्षा दुबे के परिवार वालों ने गायक समर सिंह पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

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    प्रति शपथ पत्र के लिए दो सप्ताह का समय

    पुलिस ने समर सिंह व संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अभी विवेचना जारी है। याची मधु दुबे ने पुलिस विवेचना पर सवाल उठाए हैं। अधिवक्ता सौरभ तिवारी के अनुसार याची को प्रति शपथ पत्र (रिज्वाइंडर) देने के लिए दो सप्ताह का समय कोर्ट ने दिया है।

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