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    Teacher Recruitment: 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,000 पदों पर चयन का रास्ता साफ, SC ने बरकरार रखा लखनऊ HC का आदेश

    Updated: Sun, 08 Dec 2024 12:39 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने UP में बेसिक शिक्षा के 68500 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती में 27000 से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार रिक्त सीटों पर भर्ती करे। कुछ अभ्यर्थियों ने कटऑफ अंक घटाकर रिक्त पदों पर चयन किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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    27,000 शिक्षक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

     राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। बेसिक शिक्षा की 68,500 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गईं 27,000 से अधिक सीटों पर चयन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को यथावत रखा है। मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि रिक्त सीटों पर राज्य सरकार भर्ती करे। मामले में कुछ अभ्यर्थी कटआफ अंक घटा करके रिक्त पदों पर चयन किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे।

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    सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसलिए अब हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप बेसिक शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ेगी। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किए गए शिक्षामित्रों का समायोजन रद कर दिया था।

    इससे करीब 1.37 लाख पद रिक्त हो गए थे। उसके बाद प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में दो चरणों में 68,500 तथा 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली थी। इसकी परीक्षा कराई गई। इसमें अनारक्षित श्रेणी में कटआफ अंक 45 प्रतिशत तथा ओबीसी और अन्य का कटआफ अंक 40 प्रतिशत निर्धारित करते हुए परिणाम घोषित किया।

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    योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर इसमें 27,000 से ज्यादा पद रिक्त रह गए थे। इधर, कुछ अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा में कापी बदले जाने का आरोप लगाने के साथ कटआफ अंक कम कर रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआइ जांच के आदेश दिए।

    इसके बाद सरकार डबल बेंच में गई। दो न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश दिया कि सरकार रिक्त पदों पर भर्ती करे। इधर, सरकार की ओर से कटआफ अंक न घटाए जाने पर कटआफ अंक कम करके नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए अभ्यर्थियों की याचिका वहां से खारिज हो गई।

    राज्य कर विभाग में 7,513 पदों पर शीघ्र आएगा भर्ती का प्रस्ताव

    प्रदेश में कई विभागों में खाली पड़े पदों पर जल्द ही और भर्तियां निकालने की तैयारी है। इसी के तहत राज्य कर विभाग समूह ग और घ के रिक्त पड़े 7,513 पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजेगा। राज्य कर विभाग में बड़े पैमाने पर खाली पड़े पदों के कारण कामकाज प्रभावित होने का मामला जीएसटी अधिकारियों के एसोसिएशन ने भी उठाया था।

    प्रमुख सचिव राज्य कर एम. देवराज के निर्देश पर जोनवार और पदवार रिक्त पदों का ब्योरा तैयार किया जा रहा है। राज्य कर मुख्यालय ने अब तक जो ब्योरा तैयार किया है, उसके अनुसार विभाग में 7,513 पद रिक्त हैं।

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    इसमें वैयक्तिक सहायक ग्रेड-दो 433, आशुलिपिक 179, कंप्यूटर आपरेटर ग्रेड ए 143, लेखा परीक्षक 23, लेखाकार 69, सहायक लेखाकार 25, कंप्यूटर आपरेटर ग्रेड बी के 15, संग्रह अमीन 239, चालक 201, संग्रह सेवक 461, सफाईकर्मी 133, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी 67, वाणिज्य कर निरीक्षक 278 पद रिक्त हैं।

    लेखपाल भर्ती के लिए जल्द भेजा जाएगा अधियाचन

    लेखपालों की भर्ती को लेकर जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लेखपाल के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्व परिषद ने सभी मंडलों से ब्योरा मांगा था। 15 मंडलों ने राजस्व परिषद को रिक्त पदों का ब्योरा भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार करीब नौ हजार पदों को भरने के लिए जल्द ही अधियाचन भेज दिया जाएगा।

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