Pratapgarh Firing Case : पट्टी गोलीकांड में गिरफ्तार ब्लाक प्रमुख समेत दो का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
पट्टी गोलीकांड में गिरफ्तार ब्लाक प्रमुख सुशील सिंह और बिहारगंज गोलीकांड के आरोपित अलीम खान के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। सुशील सिंह ने रजिस्ट्री कार्यालय के सामने गोली चलाई थी जिसमें दो लोग घायल हुए थे। जिलाधिकारी ने सुशील सिंह की लाइसेंसी पिस्टल और अलीम खान की लाइसेंसी राइफल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। Pratapgarh Firing Case पट्टी गोलीकांड के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए ब्लाक प्रमुख बाबा बेलखरनाथ धाम और बिहारगंज गोलीकांड के आरोपित का शस्त्र लाइसेंस जिला प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
21 जुलाई को रजिस्ट्री कार्यालय पट्टी के सामने प्रमुख ने खुलेआम गोली चलाई थी। इस घटना का वीडियो प्रसारित हुआ था। जमीन के बनाने को रोकने के लिए दिनदहाड़े हुए इस गोलीकांड में सुलतानपुर के आदित्य मिश्रा और अरुण मिश्रा गोली लगने से घायल हो गए थे। जमीन बेचने आए जगन्नाथ विश्वकर्मा को अगवा कर लिया गया था जिसे दूसरे दिन पुलिस ने प्रयागराज में बरामद किया था।
इस प्रकरण में पांच दिन पहले प्रमुख सुशील सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया। अब तक इस प्रकरण में चार 25 हजार के इनामी नामजद और चार अन्य प्रकाश में लाए आरोपित यानी आठ को पुलिस जेल भेज चुकी है। ओम सिंह और अजय सिंह अभी फरार चल रहे हैं।
इधर पुलिस अधीक्षक ने आरोपितों के आपराधिक इतिहास के साथ रिपोर्ट देते हुए शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश डीएम से की थी। इस पर जिलाधिकारी ने प्रमुख सुशील सिंह की लाइसेंसी पिस्टल का लाइसेंस निरस्त कर दिया। सुशील पर चार केस दर्ज हैं। साथ ही 16 जून को बिहारगंज बाजार में हुए गोली कांड के आरोपित अलीम खान निवासी ककरहा अंतू की लाइसेंसी राइफल का लाइसेंस भी जिलाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इस शस्त्र का दुरुपयोग घटना में पाया गया था।
पुलिस अधीक्षक डा अनिल कुमार का कहना है कि लाइसेंस लेकर शस्त्र का दुरुपयोग करने वाले, उसके बल पर अपना आतंक फैलाने वाले आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
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