यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 24, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 9 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और उसको जान से मारने की धमकी देने के आरोप में ...और पढ़ें

HighLights
- अपर सत्र न्यायाधीश ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
- नौ साल पहले सांगीपुर की घटना, पीड़िता ने दर्ज कराया था केस
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और उसको जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए कोर्ट ने राजेंद्र पाल सांगीपुर को दंडित किया। उसे 20 वर्ष के कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा
कोर्ट ने और क्या कहा?
