Updated: Wed, 13 Aug 2025 02:26 PM (IST)
प्रतापगढ़ में स्क्रैप नीति के तहत 15 साल पुराने 36918 वाहनों की पहचान हुई है। इन वाहनों को प्रदूषण के कारण स्क्रैप किया जाएगा। एआरटीओ विभाग 109 सरकारी वाहनों को स्क्रैप करेगा जिसके लिए नोटिस जारी की गई है। जिले में स्क्रैप सेंटर भी खोला जाएगा। पुराने वाहनों से प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है इसलिए सरकार ने स्क्रैपिंग सेंटर खोलने के निर्देश दिए हैं।
संवाद सूत्र, जगेशरगंज (प्रतापगढ़)। स्क्रैप नीति के 15 साल पुराने हो चुके वाहनों की सूची तैयार हो चुकी है। जिले में 36,918 वाहन ऐसे मिले हैं, जो इस श्रेणी में आते हैं। अब इन्हें स्क्रैप कराने की तैयारी है। ये वाहन वातावरण को प्रदूषित कर रह हैं।
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109 सरकारी पुराने वाहनों को एआरटीओ महकमे द्वारा स्क्रैप कराया जाएगा। इसके लिए विभागों को एआरटीओ प्रशासन ने नोटिस जारी की है। इसके लिए जिले में स्क्रैप सेंटर भी खोला जाएगा।
जिले में निजी और कामर्शियल मिलाकर करीब चार लाख से अधिक वाहन एआरटीओ कार्यालय में पंजीकृत है। इनमें बाइक, कार, ट्रक, बस, आटो सहित अन्य वाहन भी शामिल है। इन वाहनों में 36,918 ऐसे वाहन है, जो 15 वर्ष पुराने हो चुके है।
नियम है कि 15 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद वाहनों का स्क्रैप कराया जाना है। इसके लिए प्रदेश सरकार सभी जिलों में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर खोलने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए है। ग्रामीण अंचल में पुराने वाहन सड़कों पर फर्राटा भरते देखे जाते हैं।
आम तौर पर निजी वाहनों से तो प्रदूषण का खतरा कम होता है, क्योंकि निजी वाहन स्वामी वाहनों का समय-समय पर प्रदूषण जांच के साथ-साथ रहते उनकी सर्विस भी समय पर कराते है। लेकिन सवारियां ढोने वाले वाहन अपेक्षा से अधिक ऐसे हैं, जो लगभग 15 वर्ष या इससे भी अधिक के हो चुके हैं।
वाहनों में टेंपो, विक्रम, मैजिक वाहन ही सवारियां ढोने के काम में आती है। समय से सर्विसिंग व रिपेयरिंग न होने पर यह धुआं उगल रहे हैं। भारी वाहनों में भी ट्रैक व बसों को भी धुंआ अधिक उगलते हुए देखा जाता है।
जनपद में जल्द ही दो से तीन स्क्रैप सेंटर खोलकर इन वाहनों का अस्तित्व मिटाया जाएगा। एआरटीओ प्रशासन बिनय कुमार ने बताया कि जिले के परिवहन विभाग ने 109 सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए चिह्नित कर लिया गया है।
परिवहन विभाग ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर दिया है, जल्द ही वाहनों की स्क्रैपिंग करवाई जाएगी। वाहन का स्क्रैप कराकर सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र नया वाहन खरीदते समय डीलर के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो उनको नई नीति के तहत देयकर में 20 प्रतिशत का लाभ मिलेगा।
वाहनों का पुनः पंजीयन अविलंब कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा वाहनों की विरुद्ध शीघ्र विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्क्रैप नीति के तहत वाहनों का डाटा एकत्रित कर लिया गया है। अभी प्राइवेट वाहनों के स्क्रैप को लेकर कोई आदेश नहीं आया है।
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