Pilibhit News: चोरी के दोषी दो गैंगस्टर बदमाशों को पांच साल की कैद, 20 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
पीलीभीत में विशेष न्यायाधीश ने दो दशक पहले घर में चोरी करने वाले दो गैंगस्टरों को दोषी ठहराया। प्रत्येक पर 20 हजार का जुर्माना और पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई। एक आरोपी की मौत हो गई जबकि दूसरे के पेश न होने पर फाइल अलग कर दी गई। अभियोजन पक्ष ने गवाह पेश किए जिसके बाद न्यायालय ने शफ्फकत और जाकिर को दोषी पाया।

संवाद सहयोगी, पीलीभीत। विशेष न्यायधीश/गैंगस्टर एक्ट गीता सिंह ने दो दशक पूर्व थाना कोतवाली क्षेत्र में घर मे घुसकर चोरी करने वाले दो गैंगस्टर को दोषी पाते हुए प्रत्येक को बीस हजार रुपए अर्थदंं सहित पांच वर्ष की सजा से दंडितकिया। एक आरोपित की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई। एक आरोपित के न्यायालय मे उपस्थित न आने पर उसकी पत्रावली अलग की गई।
अभियोजन कथानक के अनुसार सदर कोतवाली के मुहल्ला छोटा खुदागंज के अजीजुर्रहमान ने विगत 5 फरवरी 2005 को सदर कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि 4 फरवरी को उसकी दोनो लड़की व लड़का बरेली गए हुए थे बह व उसकी पत्नी अहमद बी घर मे सो रहे थे रात्रि मे चोर घर में घुस आए और सोने के जेवर व नकदी चुरा कर ले गए। उसका मकान नया बन रहा है, इसलिए घर मे चौखट दरवाजा नही लगा। बह गरीब आदमी है।
मूंगफली का ठेला लगा कर गुजर बसर करता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सात फरवरी को सुनार की दुकान से पकड़े गए आरोपितों की निशानदेही पर सोने के जेवर बरामद कर मुहल्ला मोहम्मद् वासिल के रौनक मोहम्मद इमाम व शफ्फकत तथा थाना जहानाबाद के ग्राम चका के जाकिर के बिरुद गैंगस्टर की भी कार्य बाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय, मे दाखिल किए दौरान मुकदमा रौनक की मृत्यु हो गई मोहम्मद इमाम न्यायालय मे उपस्थित न आने, पर उसकी पत्रावली अलग कर दो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय ने सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान अभियोजन, की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित शुक्ल ने पैरवी कर कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपितों ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से सुनवाई करने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद शफ्फकत व जाकिर को दोषी पाते हुए दण्डित किया।
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