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    Pilibhit News: दुष्कर्म के दोषी तांत्रिक को उम्रकैद की सजा, झाड़ फूंक के बहाने घर से भगा ले गया था आरोपी

    पीलीभीत में एक तांत्रिक को अनुसूचित जाति की एक युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। विशेष सत्र न्यायाधीश महेशानंद झा ने तांत्रिक को एक लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर 90 प्रतिशत धनराशि पीड़ित को देने का आदेश दिया है।

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Sat, 18 Jan 2025 03:05 AM (IST)
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    अदालत ने अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर 90 प्रतिशत धनराशि पीड़ित की दिए जाने का आदेश दिया।

    संवाद सहयोगी, पीलीभीत। अनुसूचित जाति की युवती को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी तांत्रिक को दोषी पाते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) महेशानंद झा ने एक लाख 50 हजार रुपये अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर 90 प्रतिशत धनराशि पीड़ित की दिए जाने का आदेश दिया।

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    यह है पूरा मामला

    अभियोजन कथानक के अनुसार, थाना पूरनपुर क्षेत्र के ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। उसकी 19 वर्षीय पुत्री के ऊपर कुछ ऊपरी हवा का चक्कर बना हुआ है, जिसके उपचार के लिए उसने थाना बीसलपुर के ग्राम रढ़ैता के तांत्रिक रामवीर को बुलाया था। 

    वह अपने दो अन्य सहयोगियों के साथ पुत्री का इलाज घर में रुककर झाड़ फूंक से करता रहा। बाद में 19 अप्रैल 2018 को 8 बजे वे लोग उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चले गए।

    वे लोग पुत्री की शादी के लिए रखे जेवर करीब 14 हजार रुपये, 7200 की नकदी भी निकाल ले गए। वह खोजबीन करता हुआ तांत्रिक राम वीर के घर पहुंचा तो पता चला कि राम वीर दो बच्चों का पिता है और घर से फरार है। उसे देखकर आरोपी के परिवार वाले भड़क गए। 

    गाली गलौज के बाद मारपीट पर आमादा हो गए। दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर 26 अप्रैल 2018 को थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़ित को बरामद कर विवेचना में तांत्रिक रामवीर को दोषी पाते हुए उसके विरुद्ध पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 

    न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए। आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी तांत्रिक को दोषी पाते हुए दंडित किया।

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    युवती से छेड़छाड़ मामले में मुकदमा दर्ज

    जहानाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी ग्रामीण ने थाना जहानाबाद में पंजीकृत कराई प्राथमिकी में बताया कि उसके मुहल्ले का ही हरप्रसाद उर्फ छोटू उसकी 18 वर्षीय पुत्री को स्कूल जाते समय छेड़छाड़ करता है। विरोध करने पर उसको जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही पीड़िता के बयान भी कोर्ट में दर्ज करवाए जाएंगे।