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    नया साल, नए नियम: अब शोरूम से बाहर निकलते ही कटेगा चालान, अगर हाथ में नहीं हुई RC!

    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:30 AM (IST)

    पीलीभीत में नए साल से वाहन खरीद के नियम बदल गए हैं। अब शोरूम से नया वाहन तभी बाहर निकलेगा जब उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगी हो और प ...और पढ़ें

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    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में नए वाहन खरीदने वाले ग्राहकों और वाहन विक्रेताओं के लिए परिवहन विभाग ने नए साल से नियमों का प्रावधान किया है। अब किसी भी आटोमोबाइल शोरूम से नया वाहन तब तक बाहर नहीं निकल सकेगा, जब तक कि उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट फिट न हो जाए और उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र तैयार न हो।

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    जनवरी 202६ से इन निर्देशों को अनिवार्य रूप से प्रभावी कर दिया गया। एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने जिले में पंजीकृत 50 से अधिक वाहन डीलरों को निर्देश पत्र जारी कर स्पष्ट चेतावनी दी है कि परिवहन आयुक्त स्तर से प्राप्त आदेशों के अनुसार, यदि कोई डीलर बिना एचएसआरपी और पंजीयन प्रपत्र के वाहन की डिलीवरी करता है, तो इसे मोटर यान नियमावली का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।

    ऐसी स्थिति में संबंधित डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित करने के साथ ही डीलरशिप रद करने की संस्तुति की जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से सड़क सुरक्षा मजबूत होगी और वाहनों के डेटाबेस में पारदर्शिता आएगी।

    पहले कई मामलों में वाहन बिना नंबर प्लेट के ही सड़कों पर दौड़ते पाए जाते थे, इससे दुर्घटना की स्थिति में पहचान करना मुश्किल होता था। अब विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन स्वामी को चाबी सौंपने से पहले उसके हाथ में पंजीकरण प्रपत्र हो और वाहन पर एचएसआरपी प्लेट लगी हो।

    सड़क या सर्विस लेन में वाहन खड़ा किया तो खैर नहीं

    बढ़ती सर्दी और घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने सड़कों पर अवैध पार्किंग के विरुद्ध भी अभियान छेड़ दिया है। एआरटीओ ने बताया कि नगर की मुख्य सड़कों या सर्विस लेन में खड़े वाहन घने कोहरे के दौरान बड़ी दुर्घटनाओं का सबब बनते हैं। ऐसे में पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमें सड़क किनारे खड़े वाहनों का तत्काल चालान करेंगी। वाहन स्वामियों को चेतावनी दी गई है कि वे अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें, अन्यथा में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

     

    परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार जिले के सभी डीलरों को सूचित कर दिया गया है कि वे बिना एचएसआरपी और पंजीयन प्रपत्र के वाहन की डिलीवरी कतई न करें। नियमों की अनदेखी करने वाले डीलरों की डीलरशिप रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

    - वीरेंद्र सिंह, एआरटीओ, पीलीभीत


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