पीलीभीत में दुष्कर्म के बाद बच्ची के हत्यारे को उम्रकैद, मासूम को उठा ले गया था हैवान; खेत में मिली थी लाश
Pilibhit News छह वर्षीय बच्ची से हैवानियत का दोषी श्रीराम अब पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेगा। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। हैवान श्रीराम बच्ची का अपहरण कर खेत में उठाकर ले गया। इसके बाद दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। छह वर्षीय बच्ची से हैवानियत का दोषी श्रीराम अब पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेगा। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। हैवान श्रीराम बच्ची का अपहरण कर खेत में उठाकर ले गया। इसके बाद दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी।
कृषक की बेटी छह नवंबर 2020 की शाम गोमती नदी के उद्गम स्थल के पास से लापता हो गई थी। उस समय परिवार के सदस्य धार्मिक आयोजन में व्यस्त थे। अगले दिन बच्ची की लाश गन्ने के खेत में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो हुआ कि दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई। पुलिस के अनुसार कुछ ग्रामीणों ने श्रीराम को बच्ची को अपने साथ गांव के बाहर ले जाते देखा था। इसी आधार पर उससे पूछताछ हुई तो जुर्म स्वीकार लिया।
विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि श्रीराम के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य थे। एक दर्जन लोगों ने गवाही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने श्रीराम पर अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो, हत्या की चार्जशीट दाखिल की थी। ये सभी आरोप कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिद्ध हुए। इसी आधार पर उसे उम्रकैद और ढाई लाख रुपये का अर्थदंड दिया गया।
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