YEIDA की 87वीं बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला, 15 हजार आवंटियों को बिना शुल्क दिसंबर 2026 तक मिली मोहलत; OTS पर मुहर
YEIDA की 87वीं बोर्ड बैठक में 15 हजार आवंटियों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें बिना किसी शुल्क के दिसंबर 2026 तक मोहलत दी गई है, जिससे वे अपनी परियोजनाओं को पूरा कर सकेंगे। इसके साथ ही, ओटीएस योजना को भी मंजूरी दी गई है, जो आवंटियों को बकाया राशि का भुगतान करने में मदद करेगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यीडा की शुक्रवार को 87वीं बोर्ड बैठक में हजारों आवंटियों को राहत दी गई है। लीजडीड के बावजूद भवन निर्माण न करने वाले आवंटियों को दिसंबर 2026 तक समय विस्तार किया गया है। इसके लिए आवंटियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्राधिकरण ने बकायेदार आवंटियों को राहत देते हुए आठवीं बार एक मुश्त समाधान योजना लाने का फैसला किया है।
इस राहत से ये योजनाओं रहेंगी अप्रभावित
यह योजना दिसंबर से फरवरी तक तीन माह के लिए होगी। बकायेदार आवंटियों को दंडात्मक ब्याज से राहत देते हुए बकाया राशि भुगतान का मौका मिलेगा। इससे पांच हजार से अधिक आवंटियों को राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत ग्रुप हाउसिंग व टाउनशिप के आवंटियों के लिए लागू नहीं होगी।
प्राधिकरण चेयरमैन आलोक कुमार की अध्यक्षता में यीडा कार्यालय में बोर्ड की 87वीं बैठक हुई। इस बैठक में आवंटियों से जुड़े प्रस्ताव समेत कई अन्य प्रस्ताव विचार के लिए रखे गए।
यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आवासीय श्रेणी के आवंटियों को लीजडीड कराने के बावजूद तय समय अवधि में निर्माण न करने पर पूर्व में बोर्ड ने नि:शुल्क दिसंबर 2025 तक मौका दिया था, लेकिन सेक्टर के आंतरिक विकास पूर्ण न होने के कारण अभी भी सिविल व विद्युत कार्य 25 प्रतिशत तक शेष है।
ओटीएस लागू करने पर मंजूरी
इससे आवंटियों को भवन निर्माण में अड़चन आ रही है। आवंटियोंं को दिक्कत को देखते हुए प्राधिकरण ने 31 दिसंबर 2026 तक भवन निर्माण के लिए निश्शुल्क समय विस्तार दिया है। इसका फायदा दस हजार से अधिक आवंटियाें को मिलेगा। उन्हें भवन निर्माण के लिए एक साल का अतिरिक्त समय मिल गया है। वहीं, बोर्ड ने एक दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक एक मुश्त समाधान योजना लागू करने को भी स्वीकृति दे दी है।
बकाया राशि का बोझ कम हो जाएगा
प्राधिकरण सात बाद यह योजना लागू कर चुका है। पिछली बार आई ओटीएस योजना में 574 आवंटियों ने आवेदन किया था। इसके बावजूद 5725 आवंटी अभी भी बकायेदार हैं। उन्हें दंडात्मक ब्याज से राहत देने के लिए प्राधिकरण ने तीन माह के लिए ओटीएस योजना लाने का फैसला किया है। इससे आवंटियों पर बकाया राशि का बोझ कम हो जाएगा।

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