नोएडा की महागुन मिराबेला में ओसी-सीसी के फेर में रुका एओए का पंजीकरण, कोर्ट ने कहा- 6 सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करें
नोएडा के स्पोर्ट्स सिटी स्थित महागुन मिराबेला सोसायटी में ओसी-सीसी न होने के कारण एओए का पंजीकरण अटक गया है। हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार को छह सप्त ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-79 स्थित महागुन मिराबेला सोसायटी में ओसी-सीसी (आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट-कम्प्लीशन सर्टिफिकेट) नहीं हाेने से एओए (अपार्टमेट आनर्स एसोसिएशन) का पंजीकरण नहीं हो सका है। मामले को लेकर हाई कोर्ट ने पंजीकरण के लिए छह सप्ताह में कानून अनुसार प्रक्रिया पूरी करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार को आदेश दिया है। एओए का पंजीकरण नहीं होने पर लोग हाई कोर्ट पहुंचे थे।
स्पोर्ट्स सिटी में बनी परियोजनाओं में एओए का गठन नहीं हो सका है। मिराबेला परियोजना में एओए का गठन हुआ लेकिन इसका पंजीकरण नहीं हो सका। सोसायटी में 450 से अधिक परिवार रहते हैं। एओए ने पंजीकरण के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय दस्तावेज जमा किए तो ओसी-सीसी नहीं होने पर पंजीकरण नहीं हो सका।
निवासियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। 19 दिसंबर को मामले की सुनवाई हुई। पंजीकरण के आवेदन को कानून अनुसार प्रक्रिया में लेकर पूरा करने के आदेश दिया है। तेजी के साथ छह सप्ताह में यह मामला डिप्टी रजिस्ट्रार को निस्तारित करना होगा।
2024 में हुआ था एओए का चुनाव
महागुन मिराबेला में 10 मार्च 2024 को एओए चुनाव हुआ था। इसके बाद निर्वाचित एओए ने प्रशासनिक और डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीकरण कराने के लिए का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके। आखिर में लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।
एओए अध्यक्ष अवदेश चौधरी ने कहा कि यह मामला केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निवासियों के अधिकारों, पारदर्शी प्रबंधन और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस प्रक्रिया में सहयोग देने वाले सभी निवासियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने समय, मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग के माध्यम से इस प्रयास को संभव बनाया। हाई कोर्ट के आदेश की प्रमाणित कापी डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कर दी गई है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।