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    नोएडा: नौकरी का लालच देकर गैंगरेप, दो प्रॉपर्टी डीलरों को 20-20 साल की जेल

    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:59 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने 2017 के एक गैंगरेप मामले में दो प्रॉपर्टी डीलर, राजीव गुप्ता और प्रदीप मित्तल, को दोषी ठहराया है। प्रत्येक को 20 साल की जेल और भ ...और पढ़ें

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    ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने 2017 के एक गैंगरेप मामले में दो प्रॉपर्टी डीलर, राजीव गुप्ता और प्रदीप मित्तल, को दोषी ठहराया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिला कोर्ट की स्पेशल जज SC-ST, जज सोमप्रभा ने नौकरी का लालच देकर एक युवती से गैंगरेप के मामले में दो प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता और प्रदीप मित्तल को दोषी ठहराया है। दोनों को 20-20 साल की जेल और क्रमशः 2.95 लाख रुपये और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा।

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    यह घटना 2017 में नोएडा के फेज थ्री थाना इलाके में हुई थी। नई दिल्ली की रहने वाली पीड़िता नौकरी के सिलसिले में नोएडा के सेक्टर 64 में एक ऑफिस में प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता से मिली थी। राजीव ने उसे 15,000 रुपये महीने की सैलरी पर नौकरी पर रख लिया। वहां के लोगों के गलत व्यवहार के कारण पीड़िता ने 15 दिन बाद नौकरी छोड़ दी और राजीव से अपने पैसे मांगे।

    राजीव गुप्ता ने अगले दिन उसे फोन करके खाने पर बुलाया। कुछ देर बाद जब उसे सिरदर्द हुआ, तो उसने उसे आराम करने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया। इसके बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तो पीड़िता ने खुद को नग्न पाया, और राजीव और प्रदीप शराब पी रहे थे। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

    महिला की शादी होने के बाद भी आरोपी उसे परेशान करते रहे। घटना सामने आने और पति का साथ मिलने के बाद पीड़िता ने नोएडा के फेज थ्री थाने में आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया।

    कोर्ट की सुनवाई के दौरान, पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर राजीव गुप्ता और प्रदीप मित्तल दोनों को दोषी पाया गया और जेल और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। अगर जुर्माने की रकम जमा नहीं की जाती है, तो दोषी राजीव गुप्ता और प्रदीप मित्तल को क्रमशः 28 महीने और 16 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।