निक्की भाटी हत्याकांड में नया मोड़, सत्र अदालत ने आरोपित जेठ रोहित भाटी की जमानत याचिका खारिज की
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की भाटी हत्याकांड के आरोपी जेठ रोहित भाटी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी के वकील ने झूठा फंसाने का तर् ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कासना के सिरसा गांव के चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में बृहस्पतिवार को सत्र अदालत ने आरोपित जेठ रोहित भाटी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद जमानत के लिए आरोपित पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से जमानत के लिए यह पहली याचिका दायर की गई थी।
मामले में आरोपित पक्ष के अधिवक्ता मनोज भाटी ने अदालत में आरोपित रोहित की जमानत को लेकर दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है। घटना के समय वह सिरसा टोल प्लाजा पर अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। घटना के दिन शाम करीब 5 बजे टोल मैनेजर आलोक कुमार के साथ ओमीक्रान-3 गया था। आरोपित के भाई और पिता से मोबाइल फोन पर सूचना मिलने के बाद टोल मैनेजर को सिरसा टोल पर छोड़कर अस्पताल पहुंचा था। यह साक्ष्य सीसीटीवी फुटेज, अस्पताल के रजिस्टर और काल डिटेल से मिलते हैं।
मृतका के बेटे के बयान में कहा गया कि घटना के समय दादा-दादी और ताऊ मौजूद नहीं थे। पीड़ित पक्ष के डीसीजी क्राइम ब्रह्मजीत सिंह और वादी पक्ष के अधिवक्ता दिनेश कुमार कलसन, उधम सिंह तोंगड़, संतोष बंसल ने दलील दी कि मृतका को अस्पताल ले जाते समय आरोपित की मौजूदगी रही है।
मृतका के बेटे ने कहा है कि मम्मी-पापा का झगड़ा हुआ था। पापा ने मम्मी के ऊपर कुछ डालकर आग लगा दी थी। आरोपित घटना में स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। उसे जमानत दी गई तो गवाह प्रभावित होने का खतरा है। सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले के तथ्यों, परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता गंभीरता को देखते हुए आरोपित की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
यह है मामला
कासना कोतवाली में वादी कंचन भाटी ने 22 अगस्त 2025 अपनी बहन निक्की भाटी को जलाकर मारने का मामला ससुरालवालों के खिलाफ दर्ज कराया था। पुलिस ने निक्की के पति विपिन भाटी, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कंचन का आरोप है कि 21 अगस्त की शाम निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। इस दौरान घर में चारों आरोपित मौजूद थे।

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