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    PM Awas Yojana: जल्द करें आवेदन, हर पात्र आवेदक को मिलेगा आशियाना; पढ़ें पूरी डिटेल

    By Jagran NewsEdited By: Kapil Kumar
    Updated: Sat, 22 Feb 2025 07:56 AM (IST)

    प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत ग्रेटर नोएडा के सभी पात्र आवेदकों को आशियाना मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए अभी सिर्फ 203 आवेदन मिले हैं। विधवा अविवाहित महिला दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक ट्रांसजेंडर अनुसूचित जाति-जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे विस्तार से जानिए आखिर इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं।

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    ग्रेटर नोएडा के इन लोगों को मिलेंगे घर। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के सभी पात्र आवेदकों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana) में आशियाना दिया जाएगा। जिले में अभी तक योजना का लाभ लेने के लिए 203 आवेदन मिले हैं। इनके सत्यापन समेत अन्य प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। योजना पांच वर्ष तक लागू रहेगी।

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    जिला प्रशासन चलाएगा अभियान

    वहीं, जिला प्रशासन भी अभियान चलाकर पात्र आवेदकों को चिह्नित कराएगा। वह सभी आवेदक योजना के पात्र होंगे, जिनके पास पक्का मकान नहीं है। आवेदन फार्म में जिस जमीन पर आवास बनवाना है। उसके कागजात भी लगाने होंगे।

    ऑनलाइन माध्यम से किए जा रहे आवेदन 

    प्रभारी परियोजना अधिकारी डूडा वेद प्रकाश शर्मा के मुताबिक, शासन के निर्देश पर जिले में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 लागू कर दी गई है। बताया पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए जा रहे हैं।

    इन परिवारों को चिह्नित कर किया जाएगा लाभान्वित 

    इस योजना में विधवा, अविवाहित महिला, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी, पीएम स्व-निधि योजना में लाभान्वित स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कामगार, झुग्गियों व चाल में रहने वाले परिवारों को चिह्नित कर लाभान्वित किया जाएगा।

    किन्हें मिलेगा योजना का लाभ

    उन्होंने बताया कि योजना के लिए मध्यम वर्गीय परिवार जिनकी अधिकतम वार्षिक आय नौ लाख, निम्न वर्ग के परिवार जिनकी वार्षिक आय तीन से छह लाख रुपये तक और दुर्बल वर्ग के परिवार जिनकी अधिकतम वार्षिक आय तीन लाख तक है, योजना के पात्र होंगे।

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    भूमि के कागजात भी जमा करने होंगे

    योजना में वही पात्र माने जाएंगे, जिन्हें पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना में आवास नहीं मिले हैं। आवेदक अपने मोबाइल फोन या जन सुविधा केंद्र से पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में आवेदक परिवार के सदस्यों के आधार की डिटेल, बैंक खाता का विवरण, आय, जाति और निवास प्रमाण के साथ भूमि के कागजात भी जमा करने होंगे।

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