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विदेश से नोएडा में किराये पर दे सकेंगे अपना फ्लैट, नया नियम लाएगी योगी सरकार; खत्म होगी किरायेदारों की मनमानी

Noida News नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब किरायेदारों की मनमानी पर लगाम लग सकेगी। जिले में जल्द ही मकान मालिक व किरायेदार के बीच अनुबंध की प्रकिया शुरू होगी। अनुबंध समाप्त होने पर किरायेदार घर खाली करने से मुकर नहीं सकेंगे।

By Abhishek TiwariEdited By: Published: Tue, 20 Sep 2022 12:10 PM (IST)Updated: Tue, 20 Sep 2022 12:10 PM (IST)
विदेश से नोएडा में किराये पर दे सकेंगे अपना फ्लैट, नया नियम लाएगी योगी सरकार; खत्म होगी किरायेदारों की मनमानी
विदेश से नोएडा में किराये पर दे सकेंगे अपना फ्लैट, नया नियम लाएगी योगी सरकार

 ग्रेटर नोएडा [अजब सिंह भाटी]l मकान मालिक व किरायेदार के बीच अनुबंध कराने को लेकर जिला प्रशासन का पायलट प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। अब शासन स्तर से अनुमति की औपचारिकता शेष रह गई है। इस सप्ताह के अंत तक अनुमति मिलने की उम्मीद है। नवरात्र से पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। मकान मालिक व किरायेदार के बीच अनुबंध प्रक्रिया हो सकेगी।

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पहले चरण में गौतमबुद्ध नगर में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

जिला प्रशासन ने पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उसे साझा किया था। मुख्यमंत्री ने इसकी सराहना करते हुए पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए थे। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट गौतमबुद्ध नगर में शुरू होगा। प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। यदि प्रोजेक्ट कारगर साबित हुआ तो प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

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जिले में मकान मालिक व किरायेदारों के बीच फ्लैट खाली कराने को लेकर आए दिन विवाद सामने आ रहे हैं। पिछले महीने ग्रेनो वेस्ट की श्री राधा स्काई गार्डन, ऐस एस्पायर व ईकोविलेज दो सोसायटी में ऐसे प्रकरण सामने आए थे। इसमें अनुबंध समाप्त होने के बावजूद किरायेदार मकान खाली नहीं कर रहे थे। पीड़ितों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई थी।

क्या है योजना

जिला प्रशासन ने एक वेबसाइट तैयार की है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) संचालित करेगा। विदेश में बैठा कोई व्यक्ति भी ऑनलाइन ही अपनी प्रापर्टी का किरायेदार से अनुबंध कर सकेगा। वहीं प्रशासनिक स्तर से दोनों के बीच अनुबंध का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

अनुबंध के अनुसार तय समय में किरायेदार को फ्लैट अथवा मकान खाली करना होगा। किरायेदार इससे मुकर नहीं सकेंगे। समय से पहले मकान मालिक भी किरायेदार से घर खाली नहीं करा सकेंगे। जिला प्रशासन मकान मालिक व किरायेदार से निर्धारित शुल्क लेगा, जिससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

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राजस्व में 20 से 30 प्रतिशत का होगा इजाफा

व्यवस्था लागू होने के बाद जिले के राजस्व में 20 से 30 प्रतिशत इजाफा होने का अनुमान है। अभी तक संपत्ति मालिक और किरायेदार आपस में लिखित इकरारनामा (रेंट एग्रीमेंट) तैयार कर लिया करते थे। इसमें मकान में किस तिथि तक किरायेदार को रहना है, यह भी स्पष्ट लिखा होता है। कई बार किरायेदार मकान खाली करने से मुकर जाते हैं।

बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी किरायेदार मकान खाली नहीं करते। कई बार किरायेदार फर्जी अनुबंध पत्र तक तैयार कर लेते हैं। किरायेदार को बेदखल करने के लिए मकान मालिकों को न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़ जाता है।

अनुबंध कराने के लिए वेबसाइट तैयार

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि मकान मालिक व किरायेदारों के बीच अनुबंध कराने के लिए वेबसाइट तैयार की गई है। शासन से अनुमति पत्र मिलने का इंतजार किया जा रहा है। दो तीन दिन में अनुमति पत्र मिलने की उम्मीद है। जिसके बाद योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। इससे न केवल विवाद समाप्त होंगे बल्कि सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की भी प्राप्ति होगी।


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