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    नोएडा में फर्जी 'नेताजी' बने तो खैर नहीं, ट्रैफिक पुलिस इन रास्तों पर ताबड़तोड़ काट रहे चालान

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:31 PM (IST)

    नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों पर लाल-नीली बत्तियां और नियम विरुद्ध झंडे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने पिछले आठ महीनों में 240 से अधिक चालान काटे हैं। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि गलत नंबर प्लेट और प्रतीकों का इस्तेमाल करने वालों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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    ''नेताजी'' बन फर्राटा भरने वालों को सबक, बत्ती व झंडा लगाने के हर माह 30 चालान। फाइल फोटो

    मुनीश शर्मा, नोएडा। चाहे वो अपने वाहनों पर लाल-नीली बत्तियाँ लगाकर नेताओं का ढोंग रचने वाले हों, या फिर नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतीक, नेमप्लेट और झंडे लगाने वाले, गौतमबुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों के खिलाफ सख़्त रुख अपना रही है और वाहन मालिकों को सबक भी सिखा रही है। ज़िले की ट्रैफ़िक पुलिस हर महीने औसतन 30 चालान काटती है। पिछले आठ महीनों में 240 से ज़्यादा चालान काटे जा चुके हैं।

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    नोएडा में लोग नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतीक, जातिसूचक शब्द और झंडे लगाते हैं। लोग प्रभावशाली दिखने के लिए अपने वाहनों पर लाल-नीली बत्तियाँ भी लगाते हैं। कुछ लोग इसे मनोरंजन के लिए करते हैं, तो कुछ दिखावे के लिए। ये सब ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन है।

    इस साल जनवरी से अगस्त तक, ट्रैफ़िक पुलिस ने बत्तियां लगाकर गाड़ी चलाने के लिए 100 से ज़्यादा और प्रतीक व अन्य चिह्न लगाकर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 140 से ज़्यादा चालकों पर जुर्माना लगाया है।

    डीसीपी ट्रैफ़िक डॉ. प्रवीण रंजन ने बताया कि लोग ग़लत नंबर प्लेट नंबर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अपने वाहनों पर प्रतीक चिह्न भी लगाते हैं। यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगे भी सख्ती जारी रहेगी। यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    कुछ चुनिंदा लोगों को ही तिरंगा लगाने का अधिकार: \Bयातायात पुलिस के अनुसार, वाहनों पर तिरंगा लगाने के अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (लोकसभा-राज्यसभा), राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (विधानसभा-विधान परिषद), भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि शामिल हैं। अगर किसी और के वाहन पर तिरंगा पाया जाता है तो कार्रवाई की जा सकती है।

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