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    स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में नोएडा प्राधिकरण की पहली कार्रवाई, लोटस ग्रींस को मिला जमीन का आवंटन रद

    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:59 PM (IST)

    नोएडा प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में लोटस ग्रींस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित 110512 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है। कंसोर्टियम पर प्राधिकरण का 4100 करोड़ रुपये बकाया है। यह कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में की गई है। कंसोर्टियम ने लीज डीड नहीं कराई और जमीन को सबलीज कर दिया था।

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    लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को जमीन का अलाॅटमेंट रद।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में नोएडा प्राधिकरण ने पहली कार्रवाई की है। लोटस ग्रींस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (कंसोर्टियम) की 1,10,512 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन रद कर दिया है।

    कंसोर्टियम पर प्राधिकरण का 4100 करोड़ रुपये बकाया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश के क्रम में की गई है।

    बता दें कि स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में लोट्स ग्रींस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (कंसोर्टियम) नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-150 स्थित एससी-02 भूखंड 11,98,370 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन 19,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किया था, लेकिन कंसोर्टियम में प्राधिकरण से एक मार्च 2016 को 1,31,375 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि का आवंटन करवा लिया।

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    यह भूमि प्राधिकरण ने 22600 रुपये प्रति वर्ग के हिसाब से आवंटित की। इस भूमि की आवंटन राशि को एक मुश्त प्राधिकरण खाते में जमा करना था, लेकिन आवंटन के बाद कंसोर्टियम पलट गया।

    कुल आवंटन दर की 20 प्रतिशत राशि लेकर लीज डीड करने का आग्रह किया, कहा कि इस भूमि को स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में ही शामिल किया जाए।

    नोएडा प्राधिकरण ने कंसोर्टियम का प्रस्ताव मानकर 14 मार्च 2016 को 188वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर चेयरमैन से अनुमोदन करवा लिया। फिर भी लीज डीड के लिए कंसोर्टियम ने 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई।

    कंसोर्टियम एक बार फिर से प्राधिकरण में संपर्क कर लीज डीड कराने की समयवृद्धि मांगी, नौ जुलाई 2016 को फिर से प्राधिकरण ने 189 वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर कंसोर्टियम को समयवृद्धि देकर 31 जुलाई 2016 तक कुल आवंटन राशि का 20 प्रतिशत जमा करवाकर लीज डीड कराने को कहा। बाकी राशि किस्तों में जमा करने को कहा गया।

    जबकि नियमानुसार 90 दिन के भीतर आवंटित भूमि की लीज डीड कराइ जाती है, लेकिन इस प्रकरण में नहीं कराई गई। इसके बावजूद आज तक लीज डीड नहीं कराई गई।

    आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि कंसोर्टियम में इस भूमि के 24 टुकड़े करके सबलीज कर जमीन की कीमत अन्य बिल्डरोें से वसूल ली, जिसकी अनुमति तक प्राधिकरण से नहीं ली।

    इस भूमि में से 20,863 वर्ग मीटर जमीन कंसोर्टियम ने विला स्टोन बिल्डर वर्ष 2018 में सबलीज की है। इस भूमि को छोड़ कर नोएडा प्राधिकरण ने लीज डीड नहीं कराने पर लोट्स ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (कंर्सोटियम) 1,10,512 वर्गमीटर जमीन का अलाॅटमेंट रद कर दिया है।

    क्योंकि कंसोर्टियम पर प्राधिकरण का 4100 कराेड़ रुपये बकाया है। इसको जमा करने को लेकर प्राधिकरण की ओर से बार बार नोटिस जारी किया जा रहा था।

    नोएडा प्राधिकरण सीईओ डाॅ. लोकेश एम ने बताया कि हाईकोर्ट इलाहाबाद ने स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में अपना बकाया बिल्डरों से वसूल करने का आदेश 24 फरवरी को दिया था।

    कहा था कि यदि बकाया नहीं चुकाया जाता है तो वह आवंटन निरस्त कर सकता है। इसी आदेश के क्रम में यह कार्रवाई चार सितंबर को प्राधिकरण ने की है। वर्क सर्किल से भूमि पर कब्जा लेने को कहा गया है, रिमाइंडर भी सिविल विभाग को जारी हो चुका है।

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