Noida News: अतिरिक्त पैसे मांगना सेवा शर्तों का उल्लंघन, 30 दिन में भूखंड का करना होगा बैनामा
जिला उपभोक्ता आयोग ने शुभलाभ डेवलपर्स को पीड़ित राम प्रताप नीरज को 30 दिन में दो भूखंडों का बैनामा करने का आदेश दिया। नीरज ने 18 लाख रुपये में भूखंड खरीदे थे लेकिन बिल्डर ने अतिरिक्त 3.60 लाख रुपये की मांग की थी। आयोग ने इसे सेवा शर्तों का उल्लंघन माना और पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। तय सौदे से अतिरिक्त पैसे मांगना सेवा शर्ताें का उल्लंघन है। बिल्डर द्वारा ऐसा किया जाना गलत है। शुभलाभ डेवलपर्स के डायरेक्टर को अतिरिक्त पैसे लिए बिना 30 दिन के अंदर पीड़ित के नाम दोनों भूखंड का बैनामा करना होगा। उपभोक्ता आयोग ने एक मामले की सुनवाई पूरी होने पर पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया।
बीटा दो में रहने वाले राम प्रताप नीरज ने शुभलाभ डेवलपर्स एंड इन्फ्रास्ट्रेक्चर कंपनी के दादरी के धूम मानिकपुर के प्रोजेक्ट राधा कृष्ण नगर में अलग-अलग स्थान पर दो भूखंड का 18 लाख रुपये में सौदा तय किया था।
पीड़ित ने चार बार में चेक के माध्यम से पूरी राशि का भुगतान कर दिया था। कंपनी के डायरेक्टर आशुतोष कुमार ने फरवरी 2024 में धनराशि मिलने भूखंड आवंटन से संबंधित पत्र दिया। पीड़ित ने भूखंडों का बैनामा कराने की बात कही तो असमर्थता जताते हुए कुछ समय बाद करने का आश्वासन दिया।
कुछ दिन बाद दोबारा बैनामा करने को कहने पर डायरेक्टर ने अतिरिक्त 3.60 लाख रुपये की मांग की। परेशान पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। नोटिस जारी करने के बाद भी कंपनी की तरफ से पक्ष रखने कोई उपस्थित नहीं हुआ। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और अध्यक्ष अंजू शर्मा ने एक पक्षीय सुनवाई की। पीड़ित की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर एक पक्षीय फैसला सुनाया।
आदेश में कहा शुभलाभ डेवलपर्स के संचालकों की तरफ से तय सेवा शर्ताें का उल्लंघन किया गया है। इसलिए 30 दिन के अंदर पीड़ित को दोनों भूखंडों का बैनामा करे और वाद व्यय में खर्च दो हजार रुपये का भुगतान करे।
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