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    Noida News: अब बिल्डरों को नहीं दिया जाएगा बकाया जमा करने का समय, वसूली की होगी कार्रवाई

    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:58 AM (IST)

    नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों द्वारा फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। अमिताभ कांत रिपोर्ट के बाद भी बकाया राशि जमा न करने वाले बिल्डरों को अब कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। प्राधिकरण नियमानुसार बकाया वसूली करेगा। 57 में से केवल 35 बिल्डरों ने पहली किस्त जमा की है जिसके बाद प्राधिकरण ने 5536 फ्लैटों की रजिस्ट्री की अनुमति दी है।

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    बोर्ड बैठक : अब बिल्डरों को नहीं दिया जाएगा बकाया जमा करने का समय।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं कराने वाले बिल्डरों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण की 219 वीं बोर्ड बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया।

    इसमें स्पष्ट किया गया कि अमिताभ कांत रिपोर्ट के सिफारिशों को लागू कराने के लिए जारी शासनादेश के बाद भी बिल्डरों ने प्राधिकरण में बकाया राशि जमा नहीं कराई। इसलिए बोर्ड चेयरमैन ने इसे शासनादेश के प्रतिकूल माना है। निर्णय लिया गया कि शासनादेश के तहत दिए जाने वाले लाभ की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, बकायेदारों की वसूली प्राधिकरण नियमानुसार करेगा।

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    बता दें कि शुक्रवार को सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं नोएडा प्राधिकरण चेयरमैन दीपक कुमार की अध्यक्षता में प्राधिकरण 219 वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बैठक में 37 पूरक व पांच अनुपूरक प्रस्तावों को रखा गया। इसमें आठ प्रस्तावों को पास कर दिया गया जबकि बाकी के मिनट्स शासन को भेजे गए है।

    सात से आठ दिन में शासन स्तर से इन प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास विभाग अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार, ग्रेटर नोएडा सीईओ रविकुमार एनजी, यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण सीईओ राकेश कुमार सिंह, नोएडा प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम समेत अन्य मौजूद रहे।

    प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम ने बताया कि अमिताभकांत की सिफारिशों की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर 2023 में शासनादेश जारी किया गया। इसमें नए सिरे से बिल्डरों की बकाये की गणना हुई। 25-25 प्रतिशत राशि की चार किस्तों को बनाकर रजिस्ट्री का रास्ता नोएडा प्राधिकरण खोल दिया गया।

    57 में से सिर्फ 35 बिल्डरों ने प्राधिकरण खाते में पहली किस्त भी जमा करा दी, प्राधिकरण ने 5536 फ्लैट की रजिस्ट्री कराने की अनुमति दे दी, लेकिन बिल्डरों अब तक केवल 3724 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री करा सके है, जबकि इन्हीं बिल्डरों में से 12 बिल्डरों ने एनजीटी का लाभ भी ले लिया है। उन्होंने बताया कि 29 सितंबर तक कुल 57 बिल्डर परियोजनाओं में से 35 बिल्डर परियोजनाओं ने इस आदेश का लाभ लिया।

    यह कुल डेवलपर्स का 60 प्रतिशत है। इसके तहत बोर्ड ने निर्णय लिया कि ऐसे 10 बिल्डर परियोजनाएं जिनकी की ओर से प्राधिकरण को सहमति के बाद भी आज तक बकाया नहीं जमा कराया गया है जबकि 13 बिल्डरों ने आंशिक पैसा जमा किया है, 35 बिल्डरों ने 25 प्रतिशत के अलावा अन्य राशि जमा नहीं की है जबकि इन 35 को और पैसा जमा करने के लिए प्राधिकरण की ओर से नोटिस और समय दोनों दिया गया, लेकिन उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा है।

    उन्होंने बताया कि यूनीफाइड रेगूलेशन 2025 को शामिल कर प्राधिकरण के संस्थागत विभाग की ओर से कालेज, सीनियर सेकेंड्री स्कूल व नर्सिंग होम के लिए भूखंडों की योजना जल्द लाई जाएगी। इसके लिए ब्रोशर को पास कर दिया गया है।

    29 सितंबर तक कुल बिल्डर परियोजनाओं की स्थिति

    कल बिल्डर परियोजनाएं : 57

    57 परियोजना में अपंजीकृत फ्लैट : 21034

    25 प्रतिशत राशि जमा के बाद फ्लैट रजिस्ट्री की अनुमति : 5536

    अब तक कराई गई फ्लैटों की रजिस्ट्री : 3724

    बिल्डरों ने बकाया भुगतान नहीं किया फ्लैट रजिस्ट्री अटकी : 17310

    शासनादेश के अनुसार बकाए की गणना के बाद बिल्डर की देयता शून्य : 06 एकुल बकाया के सापेक्ष 25 प्रतिशत राशि 34 बिल्डर ने जमा कराई : 518.13 करोड़

    कुल बकाया के सापेक्ष 25 प्रतिशत की जगह 13 बिल्डर ने आंशिक राशि जमा कराई : 28.60 करोड़

    प्राधिकरण को सहमति देने के बाद बिल्डर राशि जमा नहीं कराई : 04 बिल्डर

    कुल बकाया के सापेक्ष न 25 प्रतिशत राशि नहीं जमा कराई, न ही सहमति दी : 06 बिल्डर

    प्राधिकरण में कुल 47 बिल्डर ने 25 प्रतिशत व आंशिक राशि का कुल जमा : 556.73 करोड़