12 साल बाद भी नहीं हुआ निर्माण: नोएडा प्राधिकरण रद करेगा आवासीय और ग्रुप हाउसिंग के खाली भूखंडों का आवंटन
नोएडा प्राधिकरण ने 12 साल बाद भी खाली पड़े आवासीय और ग्रुप हाउसिंग भूखंडों को निरस्त करने का फैसला किया है। लगभग 10 खाली और 9 निर्माणाधीन भूखंडों की सूची जारी की गई है। आवंटियों को पहले समय विस्तार और आवंटन दर का 10% देने का विकल्प दिया गया था। 31 मार्च 2023 तक का समय दिया गया जिसके बाद तीन महीने का अंतिम अवसर दिया गया।

जागरण संवाददाता, नोएडा। आवासीय और ग्रुप हाउसिंग भूखंड जिन पर 12 साल अधिकतम टाइम एक्सटेंशन के बाद भी निर्माण नहीं किया गया है। भूखंड खाली पड़े है। इनको निरस्त करने का निर्णय बोर्ड बैठक में लिया गया है। ऐसे करीब 10 भूखंडों की सूची नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल की ओर से दी गई है जबकि 9 ऐसे भूखंड है इन पर आंशिक निर्माण किया गया है या वह निर्माणाधीन है।
प्रति वर्ष एक प्रतिशत की दर से समय विस्तार
ऐसे भूखंडों पर आवंटी को निर्माण पूरा कर अधिभोग प्रमाण पत्र लेने के लिए छह माह का समय दिया गया है। इसके बाद किसी प्रकार का समय नहीं मिलेगा। प्राधिकरण सीईओ डाॅ लोकेश एम ने बताया कि प्राधिकरण ने दो प्रकार से आवंटियों को लाभ दिया है। प्रति वर्ष एक प्रतिशत की दर से समय विस्तार दिया जाता है।
आवंटन दर का 10 प्रतिशत देने का नियम
प्राधिकरण की 205 वीं बोर्ड में आवासीय और ग्रुप हाउसिंग भूखंड में निर्धारित समय में निर्माण पूरा नहीं कराने पर लीज डीड की शर्त के अनुसार टाइम एक्सटेंशन पहले साल के लिए आवंटन दर का एक प्रतिशत, दूसरे साल के लिए दो, तीसरे के लिए तीन, चौथे साल के लिए चार प्रतिशत, इसी तरह 10 साल अतिरिक्त समय के लिए कुल आवंटन दर का 10 प्रतिशत देने का नियम था।
इसके बाद भी आवंटियों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया। ऐसे में 208 वीं बोर्ड में आंशिक संशोधन कर नियमों में बदलाव किया गया और आवंटी को स्पष्ट कहा कि 12 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी जिन आवंटियों ने अधिभोग प्रमाण पत्र नहीं लिया है। उनको 31 मार्च 2023 तक का समय दिया जाता है।
नहीं कराया निर्माण
इस समय सीमा का लाभ भी कई आवंटियों ने नहीं लिया, न तो निर्माण करवाया, न अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया। प्राधिकरण ने एक बार फिर से 214 वीं बोर्ड में तीन माह का एक्सटेशन दे अंतिम अवसर दिया। इसके बाद भी आवंटियों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया। ऐसे में प्राधिकरण स्पष्ट कहा कि खाली भूखंडों का आवंटन निरस्त किया जाए। साथ ही जिनके भूखंडों पर निर्माण हो रहा है, उन्हें छह माह में निर्माण कर अधिभोग प्रमाण पत्र हासिल करना होगा। अन्यथा भूखंड का आवंटन रद होगा।
खाली पड़े भूखंड
- एम-40 /66, एम-41/66, बीएस-149/70, एसके-31/112, डी-18/52, डी-19/52, सी-180/49, ई-98/22/50, डी-169/ 39/ 50, डी-166/14/50
इन पर किया गया निर्माण
- बीएच-26/70, जीटी-33/70, एसके-129/112, डी-169/17 सेक्टर-50, सी-78/52, बीआर -20/45, सी-40/14, 01/ जीएच-3/105
यह भी पढ़ें- नोएडा में धूं-धूं कर जला रावण, बुराई पर हुई अच्छाई की जीत; बारिश के कारण उत्पन्न हुई थी बाधा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।