Noida Accident: नोएडा में हादसे के समय हर्जाना देने का वादा, बाद में मुकरने पर विवाद
नोएडा में सड़क दुर्घटनाओं के बाद हर्जाना न देने के मामले बढ़ रहे हैं जिससे पीड़ितों को परेशानी हो रही है। कई मामलों में आरोपी मौके पर हर्जाना देने का वादा करते हैं लेकिन बाद में मुकर जाते हैं। पुलिस पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। संभ्रात लोगों के शहर नोएडा में हर दिन वाहनों की टक्कर और सड़क दुर्घटना जैसे मामले सामने आते हैं। शिकायत थाने पहुंचती हैं। इनमें कुछ शिकायत ऐसी भी आ रही है कि वाहन टकराने पर आरोपित ने मौके पर पुलिस की कार्रवाई और पीड़ित के कड़े विरोध को देखते हुए गलती मानी और पूरा हर्जाना देने का वादा किया, लेकिन बाद में मदद करने से इनकार कर दिया।
नोएडा में भी लगातार ऐसे मामलों में सामने आ रहे हैं। पीड़ित मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
केस- एक : बंफर और हेड लाइट तोड़ी
नोएडा सेक्टर 93 ग्रांड ओमेक्स सोसायटी में रहने वाले टीसी चतुर्वेदी की कार पार्किंग में खड़ी थी। उनकी कार में राजीव नाम के व्यक्ति ने अपनी कार से टक्कर मार दी। कार का बंफर और हेड लाइट टूट गई।
सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर राजीव की लापरवाही पकड़ी गई। इस मामले में बात करने पर राजीव ने अपनी गलती मानी और ठीक करवाने का आश्वासन दिया। उसके बाद फोन करने पर बात नहीं कर रहा है और हर्जाना देने से भी इनकार कर दिया। पीड़ित ने फेज दो थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
केस-दो : रैपिडो बाइक को किया क्षतिग्रस्त
गाजियाबाद इंदिरापुरम के रहने वाले प्रमोद कुमार रैपिडो बाइक चलाते है। वह 19 सितंबर की सुबह सवारी लेकर जा रहे थे। सेक्टर 62 सी ब्लाक में थार चालक ने टक्कर मार दी। ट
उन्होंने चालक को पकड़कर मौके पर पुलिस को बुलाया तो आरोपित ने बाइक सही कराने और उपचार कराने की बात कही, लेकिन अब आरोपित हर्जाना देने से मना कर रहा है। इस बारे में बात करने पर धमका रहा है। पीड़ित ने सेक्टर 58 थाने में चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
केस- तीन : दो बार टक्कर मार कार की क्षतिग्रस्त
दिल्ली पांडव नगर के गौरव कुमार सिंह सेक्टर 62 से सेक्टर 72 कार से जा रहे थे। सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन के पास बस चालक ने लापरवाही से चलाते हुए उनकी कार को दो बार पीछे से टक्कर मारी। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। चालक ने शुरुआत में हर्जाना दिलाने का वादा किया, लेकिन अब आरोपित मुकर रहा है। गौरव फेज तीन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
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