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    3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किसानों को मिलेगा मुआवजा, यमुना प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में फैसला

    By Arvind MishraEdited By: Shyamji Tiwari
    Updated: Wed, 13 Sep 2023 09:55 PM (IST)

    यमुना प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में किसानों से खरीदी गई जमीन के लिए मुआवजा दर बढ़ाने पर सहमति दी गई। बढ़ी हुई मुआवजे का फायदा 24 गांव के किसानों को होगा। चकबंदी प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा के लिए प्राधिकरण बोर्ड ने फैसला किया है। प्राधिकरण बोर्ड ने कुरैब गांव के किसानों को अंतर धनराशि भुगतान पर सहमति दे दी।

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    3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किसानों को मिलेगा मुआवजा

    ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। यमुना प्राधिकरण परियोजना के लिए किसानों से खरीदी गई जमीन के लिए अब 31 सौ रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा मिलेगा। हालांकि, सात प्रतिशत आबादी भूखंड लेने पर 2780 रुपये प्रति वर्गमीटर मुआवजा मिलेगा। इसका फायदा 24 गांव के किसानों को होगा।

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    यमुना प्राधिकरण परिफेरल एक्सप्रेस वे व नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित पांच गांवों के किसानों को पहले ही 31 सौ रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा दे चुका है, अब यह दर सभी गांवों के लिए लागू कर दी गई है। 78वीं बोर्ड बैठक में मुआवजा दर बढ़ाने पर सहमति दी गई।

    चकबंदी प्रभावित गांवों के लिए भी फैसला

    दनकौर, जगनपुर अफजलपुर, अट्टा फतेहपुर गांव के चकबंदी प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा के लिए प्राधिकरण बोर्ड ने फैसला किया है। सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि इन गांवों में जमीन का मुआवजा जिला प्रशासन ने बांटा था। आकार पत्र 23 के आधार पर किसानों को अतिरिक्त मुआवजा जिला प्रशासन के माध्यम से दिया जाएगा।

    शासनादेश के अनुसार, जिन किसानों की जमीन ढांचागत सुविधा विकसित करने में आ रही है। उन्हें मुआवजा पहले मिलेगा। इन गांवों की जमीन पर प्राधिकरण ने सेक्टर 17, 17 ए, सेक्टर 24 ए व जेपी समूह को जमीन आवंटित की है।

    कुरैब गांव के किसानों को मिलेगी अंतर धनराशि

    प्राधिकरण बोर्ड ने कुरैब गांव के किसानों को अंतर धनराशि भुगतान पर सहमति दे दी। किसानों को पूर्व में 23 सौ रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा राशि दी गई थी। मुआवजा दर 31 सौ रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से उन्हें आठ सौ रुपये प्रति वर्गमीटर राशि और दी जाएगी।

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    लीजबैक व शिफ्टिंग के 110 प्रकरण मंजूर

    करीब 12 साल पुराने प्रकरणों को निस्तारित करते हुए प्राधिकरण बोर्ड ने लीजबैक व शिफ्टिंग के 110 प्रकरण को मंजूरी दे दी। यह प्रकरण 21 गांवों के हैं। गांव के पेरिफेरल क्षेत्र में आबादी की शिफ्टिंग की जाएगी।

    घरौनी के लिए होगा अध्ययन

    प्राधिकरण बोर्ड ने अधिसूचित गांवों में स्वामित्व योजना लागू करने से पहले निर्देश दिया है कि स्थानीय नगर निकाय में लागू इस योजना का अध्ययन किया जाएगा। अगली बोर्ड बैठक में रिपोर्ट को रखने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा।

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