ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ को फिर नोटिस, 2 मई को होगी मामले की सुनवाई
उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ नोटिस जारी किया है। तत्कालीन सीईओ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देते हुए गौतमबुद्ध नगर को समन जारी किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश 30 मई 2014 का अनुपालन के आदेश के पारित होने की तिथि से 15 दिन के अंदर किया जाना था। 21 सितंबर 2023 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपस्थिति नहीं हुए।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ पुराने शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर दो मई 2024 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।
प्रतितोष आयोग में महेश मित्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दो महीने में एक हजार वर्ग मीटर से 25 सौ वर्ग मीटर क्षेत्रफल का भूखंड पूर्व नियमों व शर्तों पर आवंटित करने का निर्देश दिया था। साथ ही सेवा में कमी करने पर 1500 रुपये और वाद व्यय के दो हजार रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया था।
सीईओ रितु माहेश्वरी को मिली थी एक माह के कारावास की सजा
आदेश का पालन न करने पर सात जनवरी को राज्य उपभोक्ता आयोग ने तत्कालीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ रितु माहेश्वरी को एक माह के कारावास की सजा सुनाते हुए दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था। तत्कालीन सीईओ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देते हुए गौतमबुद्ध नगर को समन जारी किया।
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश 30 मई 2014 का अनुपालन के आदेश के पारित होने की तिथि से 15 दिन के अंदर किया जाना था। 21 सितंबर 2023 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपस्थिति नहीं हुए।
तत्कालीन सीईओ के तबादले के बाद आदेश के अनुपालन का उत्तर दायित्व वर्तमान पद पर पदस्थ अधिकारी का है। उपभोक्ता आयोग ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई अब दो मई 2024 को होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।