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    Crime Briefs: NDPS Act के दोषी को कोर्ट ने दी 18 महीने की जेल, गैंग्सटर को मिला कारावास

    By Jagran NewsEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 06 Jul 2025 10:04 AM (IST)

    जिला अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में बुलंदशहर के चन्द्रप्रकाश को दोषी करार दिया है। उसके खिलाफ एक वर्ष 6 माह की जेल और 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं कई अन्‍य मामलों में भी पुल‍िस और कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है।

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    जिला अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में बुलंदशहर के चन्द्रप्रकाश को दोषी करार दिया है।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में बुलंदशहर के चन्द्रप्रकाश को दोषी करार दिया है। उसके खिलाफ एक वर्ष 6 माह की जेल और 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपित के खिलाफ वर्ष-2020 में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में दादरी कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था।

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    जिला बदर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नालेज पार्क कोतवाली पुलिस ने शनिवार को जिला बदर हल्दौना तुगलपुर को गिरफ्तार किया। आरोपित के खिलाफ गुंडा एक्ट में मामला दर्ज था। कोतवाली प्रभारी सर्वेश चंद का कहना है कि आरोपित 28 मई 2025 को जनपद गौतमबुद्धनगर की सीमा से तीन माह के लिए जिलाबदर घोषित किया गया था। इसके बाद भी जिले में मिलने पर कार्रवाई की गई।

    गैंग्सटर के दोषी को दो साल के कारावास की सजा

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते जिला अदालत ने गैंग्सटर एक्ट में दिल्ली निवासी राजकुमार उर्फ रवि को दोषी करार देते हुए दो साल की जेल और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

    जुर्माना जमा न करने पर दोषी को पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। डकैती, चोरी, अवैध शराब व्यापार, अवैध हथियार रखने व गैंग बनाकर आपराधिक वारदात अंजाम देने के मामले में रवि समेत शाकीपुर के मंगल सैन, सतपाल, देवेंद्र उर्फ देवन के खिलाफ 2022 में बादलपुर कोतवाली मेंं मामला दर्ज किया गया था।

    पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल की। अदालत में मजबूत पैरवी की।

    दहेज हत्या में आरोपित पति की जमानत खारिज

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दहेज हत्या के एक मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपित पति सचिन की जमानत याचिका खारिज की है। वादी सुनील सैनी ने 16 फरवरी 2025 को फेज-3 कोतवाली में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

    सुनील की बहन सोनी की शादी चार वर्ष पूर्व सचिन से हुई थी। पति समेत अन्य ससुराल वाले सोनी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। घटना वाले दिन वादी अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल गढ़ी चौखंडी गया था। जहां घर बाहर से बंद मिला था।

    दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा तो बहन का शव मिला था। इसी मामले में सचिन को पुलिस ने जेल भेजा था। जिसकी सुनवाई चल रही थी।

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