Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कालाधन पर शिकंजा कसने को आयकर विभाग का जागरूकता अभियान, आईटीआर में विदेशी आय छुपाने वालों को अलर्ट

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:19 PM (IST)

    आयकर विभाग ने कालाधन पर शिकंजा कसने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों को सतर्क करना है जो अपनी विदेशी आय को आयकर रिटर्न ...और पढ़ें

    Hero Image

    आयकर विभाग के कार्यक्रम में मौजूद सदस्य। जागरण

    जागरण संवाददाता, नोएडा। आयकर विभाग ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नान-इंट्रूसिव यूसेज आफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल अभियान 2.0 की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को उनके आयकर रिटर्न में विदेशी आय और परिसंपत्तियों का सही विवरण देने में सहायता करना है। यह कदम कालाधन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियों) और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत विदेशी आय और परिसंपत्तियों की घोषणा को अनिवार्य बनाने के लिए उठाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभियान के तहत, आयकर विभाग उन करदाताओं को एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भेज रहा है जिन्होंने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया है, लेकिन विदेशी आय और परिसंपत्तियों का विवरण नहीं दिया। यह अलर्ट विशेष रूप से उन करदाताओं को भेजे जा रहे हैं जिनकी जानकारी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सूचना आदान-प्रदान व्यवस्था के तहत प्राप्त हुई है, जिससे संकेत मिलता है कि उनके पास विदेशी बैंक खाते या संपत्तियां हो सकती हैं।

    आयकर विभाग का जागरूकता अभियान नोएडा में 17 दिसंबर को जेवीनत साफ्टवेयर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित किया गया। संचालन आयकर विभाग के उच्च अधिकारियों, अपर आयकर निदेशक प्रमोद कुमार वर्मा और सहायक आयकर आयुक्त जेके गुप्ता ने किया।

    इस मौके पर 60 सदस्य भौतिक रूप से और 250 सदस्य ऑनलाइन जुड़े। प्रमोद कुमार वर्मा ने काला धन अधिनियम, 2015 के संदर्भ में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने करदाताओं को प्रोत्साहित किया कि यदि उन्होंने पूर्व वर्षों में अपनी विदेशी आय या परिसंपत्तियों का विवरण नहीं दिया है, तो वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(8 ए) के अंतर्गत अद्यतन रिटर्न या धारा 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल करें।

    वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे समय पर रिटर्न दाखिल करें और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पूरा करें। समय पर अनुपालन से बड़े जुर्माने से बचा जा सकता है। यह अभियान करदाताओं को प्रेरित करने के लिए है ताकि वे समय रहते विदेशी आय और परिसंपत्तियों का सही विवरण दें और जुर्माने से बच सकें।

    यह भी पढ़ें- नोएडा में रफ्तार भरती कार में लगी अचानक आग, ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से कूदकर बचाई जान