नौकरी का झांसा देकर 4 साल तक गैंगरेप और ब्लैकमेल, ग्रेटर नोएडा के दो प्रॉपर्टी डीलरों को 20-20 साल की जेल
ग्रेटर नोएडा में नौकरी का झांसा देकर एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और करीब चार साल तक यौन शोषण करने के मामले में विशेष न्यायाधीश सोमप्रभा ने दो ...और पढ़ें
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सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी की जज सोमप्रभा ने नौकरी का झांसा देकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो प्रापर्टी डीलर राजीव गुप्ता और प्रदीप मित्तल को दोषी करार दिया।
20-20 साल के कारावास की सजा और राजीव गुप्ता पर 2.95 लाख रुपए व प्रदीप मित्तल पर दो लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी। दोषियों ने पीड़िता का करीब चार वर्ष तक यौन शोषण किया। कोरोना काल में आना जाना बंद होने पर दोषियों द्वारा वीडियो काल कर यौन शोषण किया जाता रहा।
पति को पीड़िता के मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो मिलने पर घटना पता चली। पति के हौसला देने पर पीड़िता ने शोषण करने वाले दोषियों को सजा दिलाने पुलिस व न्यायालय की शरण ली थी।
नई दिल्ली निवासी पीड़िता के साथ घटना वर्ष 2017 में नोएडा की फेस तीन कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता को उसकी सहेली ने बताया था कि नोएडा के सेक्टर 64 स्थित एक कार्यालय में जाब के लिए बैंकेंसी निकली है। संबंधित कार्यालय से इंटरव्यू देकर निकल रही पीड़िता को उसी बिल्डिंग में प्रापर्टी डीलर राजीव गुप्ता मिला था।
उसने अपने कार्यालय में बैंकेंसी होना बोल कर पीड़िता का बायोडाटा लिया। अगले दिन राजीव ने काल कर 15 हजार मासिक मानदेय पर उसे नौकरी पर बुला लिया। पीड़िता ने सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच नौकरी पर जाना शुरू किया। उसे रिकार्ड मेंटेन का काम मिला था। कार्यालय में उसके अलावा एक सुरक्षाकर्मी भी तैनात था।
कार्यालय आने वाले लोगों का व्यवहार ठीक नहीं होने पर पीड़िता ने 15 दिन बाद नौकरी छोड़ते हुए राजीव से हिसाब करने को कहा। राजीव गुप्ता ने उसे अगले दिन बुलाया। काफी इंतजार के बाद पहुंचे राजीव ने पहले काफी फिर खाना खिलाया।
खाना खाने के बाद सिरदर्द होने पर राजीव ने उसे दूसरे कमरे में कुछ देर आराम करने के लिए भेज दिया। कमरे में जाने के बाद उसे होश नहीं रहा। आंख खुलने पर पीड़िता ने खुद को निर्वस्त्र पाया, राजीव और प्रदीप शराब पी रहे थे।
पीड़िता ने घटना का विरोध करते हुए पुलिस से शिकायत की तो आरोपितों ने मारपीट कर अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। शादी होने के बाद भी आरोपित उसका शोषण करते रहे। घटना पता चलने पर पति ने साथ देने का वादा किया तब पीड़िता ने न्याय की लड़ाई शुरू की।
पीड़िता ने कोर्ट के माध्यम से आरोपितों पर मामला दर्ज कराने का प्रयास किया। जैतपुर थाने में शिकायत की। वहां से मामला नोएडा की फेज-तीन कोतवाली भेजा गया। कोतवाली पुलिस ने प्राथमिक जांच में पीड़ितों द्वारा उपलब्ध कराए आरोपितों की वीडियो काल के स्क्रीनशाट आदि के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोनों राजीव गुप्ता व प्रदीप मित्तल को दोषी ठहराते हुए जेल व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी राजीव गुप्ता को 28 माह और प्रदीप मित्तल को 16 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
लाकडाउन में भी पीड़िता का करते रहे यौन शोषण, पोर्न वीडियो भेजते
पीड़िता ने बताया वर्ष 2020 में कोरोना के कारण लाकडाउन में आने-जाने पर प्रतिंबध लगा दिया गया था। इसके बाद भी दोषियों ने युवती का यौन शोषण करते रहे। पीड़ित को वीडियो काल कर धमकी देकर निर्वस्त्र कराते खुद भी कपड़े उतार कर अश्लीलता करते रहे। पोर्न वीडियो भेजते। शादी होने के बाद पीड़िता ने काल रिसीव करनी बंद कर दी।
आरोपितों ने पूर्व में बनाए अश्लील वीडियो उसके पति के पास भेजने की धमकी देकर मनमानी जारी रखी।
पुलिस से शिकायत के बाद भी आरोपितों ने बंद नहीं की करतूत
पीड़िता की वर्ष 2020 में शादी हो गई। घटना पति को बताने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद भी आरोपित राजीव गुप्ता ने करतूत बंद नहीं की। इस बीच पीड़िता के पिता बीमार हो गए। उसे गांव जाना पड़ा। गांव जाने के बाद भी राजीव गुप्ता उसे काल कर अश्लील वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर परेशान करता रहा। पिता की मौत के बाद भी सिलसिला जारी रहा।

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