नोएडा के 1.37 लाख वाहन दिल्ली में नहीं कर सकेंगे प्रवेश, नियम 1 नवंबर से होगा लागू
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 नवंबर से बीएस-3 और उससे कम मानक वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया है। इस फैसले से नोएडा के 1.37 लाख वाहन प्रभावित होंगे। बीएस-4, बीएस-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। चिल्ला बॉर्डर जैसे प्रवेश बिंदुओं पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।
-1761908318640.webp)
जागरण संवाददाता, नोएडा। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीएस-3 और उससे कम मानक वाली गाड़ियों को 1 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके चलते नोएडा के 1.37 लाख वाहन नोएडा से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
गौतमबुद्ध नगर के एआरटीओ प्रशासन व प्रवर्तन नंद कुमार का कहना है सीएक्यूएम ने आदेश जारी किया है। दिल्ली में एक नवंबर से बीएस-3 और उससे कम श्रेणी के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश पूर्णतया: बंद कर दिया जाएगा। यह निर्णय दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए लिया गया है।
वहीं, ऐसे में बीएस-3 और उससे में श्रेणी में आने वाले ऐसे 1.37 लाख वाहनों को प्रवेश नही मिल सकेगा। हालांकि इस बीच बीएस-4 और बीएस-6 समेत सीएनजी, पीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट रहेगी। बता दें, दिल्ली में प्रवेश करने के लिए नोएडा एक अहम शहर है, जहां करीब 4 से अधिक ऐसे प्रवेश बिंदु हैं जहां से वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं।
बता दें कि सर्दी के मौसम में दिल्ली-एनसीआर की हवा बहुत खराब हो जाती है। धुंध और स्माग के कारण सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और अन्य बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जा रही है।
नोएडा से दिल्ली में प्रवेश लेने वाले चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी, कालिंदी कुंज समेत चार प्रमुख बार्डर पर विशेष रूप से परिवहन विभाग की चार प्रवर्तन की टीमें और ट्रैफिक पुलिस की एक दर्जन से अधिक टीमें दिल्ली में प्रतिबंधित वाहनों के प्रवेश पर विशेष निगरानी रखेंगी।
यह भी पढ़ें- जेवर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर बवाल, टोल कर्मियों से कहासुनी के बाद हाथापाई
सीएक्यूएम के अनुसार, बीएस-3 और उससे नीचे की श्रेणी यानी बीएस-1 और बीएस-2 श्रेणी के हल्के मालवाहक, भारी व मध्यम मालवाहकों के प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। इनमें डीजल व पेट्रोल दोनों तरह के वाहन शामिल हैं। जबकि बीएस-4 के कमर्शियल वाहन व बीएस 6 के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति रहेगी।
सीएक्यूएम के अनुसार, शुक्रवार तक तक बीएस-3 या उससे नीचे की कमर्शियल या विशेष सुविधा देने वाली गाड़ियों को केवल शुक्रवार तक (1 नवंबर से पहले) चलाने की अनुमति दी गई है। उसके बाद रात 12 बजते ही नियमों को सख्ती से लागू कर दिया जाएगा।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।