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    बीमा क्लेम न देने पर उपभोक्ता आयोग सख्त, 30 दिन में भुगतान के आदेश; फोरम ने कहा-इलाज का खर्च न देना सेवा में कमी

    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:23 PM (IST)

    नोएडा में बीमा क्लेम न देने पर उपभोक्ता आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने बीमा कंपनी को 30 दिन में क्लेम का भुगतान करने का आदेश दिया है। फोरम ने कहा कि ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिना किसी ठोस कारण इलाज पर खर्च की राशि का भुगतान करने से बीमा कंपनी इंकार नहीं कर सकती। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर इलाज में खर्च राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने की।

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    परिवार के लिए ली स्वास्थ्य पॉलिसी

    नोएडा के सेक्टर-53 निवासी अनिल कुमार ने सिग्ना टीटी के हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से परिवार के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पाॅलिसी ली थी। 31 मार्च 2018 से 30 मार्च 2019 तक वैध थी। पाॅलिसी में उनकी पत्नी भाग्यश्री तिवारी और पुत्री जानवी तिवारी शामिल थीं।

    तीन नवंबर 2018 को पत्नी को डेंगू बुखार हो गया, उन्हें सेक्टर-66, ममूरा स्थित प्रभा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सात नवंबर 2018 को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इलाज में 34,823 रुपए खर्च हुए, जिसका भुगतान अनिल कुमार ने स्वयं किया।

    उन्होंने बीमा कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन किया और पाॅलिसी से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कीं। इसके बावजूद बीमा कंपनी ने क्लेम का भुगतान नहीं किया।

    बीमा कंपनी ने क्या तर्क दिया?

    परेशान होकर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि अस्पताल में भर्ती से संबंधित चिकित्सीय रिकाॅर्ड और शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास है। जांच के दौरान अभिलेखों में कथित विसंगतियां पाए जाने के कारण क्लेम को निरस्त किया।

    30 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश

    दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता के कथनों में विसंगतियों का हवाला तो दिया, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह 34,823 रुपए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिन के भीतर अदा करे। साथ ही, 2 हजार रुपए वाद व्यय के रूप में भी देने के निर्देश दिए।

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