अखलाक हत्याकांड में केस वापस लेने की अर्जी खारिज, कोर्ट ने महत्वहीन और आधारहीन बताया
ग्रेटर नोएडा के बिसहड़ा गांव में अखलाक हत्याकांड की सुनवाई में सेशन कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की केस वापसी की अर्जी खारिज कर दी। राज्य सरकार के अधिवक्ता न ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जारचा कोतवाली क्षेत्र के बिसहड़ा गांव में हुए अखलाक हत्याकांड में मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस वापस लेने की अर्जी मंगलवार को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी।
पिछले सप्ताह 18 दिसंबर को फास्ट-ट्रैक अदालत (एफटीसी) ने अखलाक मामले में सुनवाई की थी। इस साल अक्टूबर में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत में दलील देते हुए कि मामला वापसी से सामाजिक सौहार्द बहाल होगा, अर्जी लगाई थी।
फिलहाल अखलाक के स्वजन ने मामला वापसी के संबंध में अदालत में दाखिल अर्जी में कहा कि यह केवल आपराधिक मामला नहीं, बल्कि भीड़ द्वारा हत्या करने का है। इसे वापस लेना समाज, न्याय और कानून तीनों के लिए संकट पैदा करेगा।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केस वापस लेने की अर्जी निरस्त कर दी। मामले में अदालत ने अभियोजन की ओर से केस वापसी की लगाई गई, अर्जी को महत्वहीन और आधारहीन मानते हुए निरस्त कर दिया।
यह भी पढ़ें- नोएडा के इस गांव के किसानों को आबादी की जमीन खरीदने और बेचने पर लगी रोक, प्राधिकरण ने दिया नोटिस; धरना प्रदर्शन शुरू

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।