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    Muzaffarnagar News: 2013 दंगे के मुकदमे में आठ आरोपित बरी, एडीजे-12 कोर्ट में सुनवाई, एक की हो चुकी है मौत

    By Anand PrakashEdited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 01 Oct 2023 09:54 AM (IST)

    Muzaffarnagar News आठ सितंबर को लिसाढ़ गांव में लू्ट और आगजनी का था आरोप। दंगों में हमलावरों ने घर में लूट के बाद आग लगा दी थी। गंभीर घायल होने पर अकरम को परिवार सहित जान बचाकर मौके से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एसआइटी ने मामले की जांच कर सभी आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

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    2013 दंगे के मुकदमे में आठ आरोपित बरी

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। 2013 के सांप्रदायिक दंगे के एक मुकदमे के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आठ आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जबकि एक आरोपित की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।

    गांव लिसाढ़ में भड़का था सांप्रदायिक दंगा

    बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप मलिक ने बताया कि आठ सितंबर 2013 को थाना फुगाना क्षेत्र के गांव लिसाढ़ में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था। उन्हाेंने बताया कि गांव लिसाढ़ निवासी अकरम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि गांव के आजाद पाल, जितेन्द्र, पारुल, विकास, गौरव, कुलदीप, संजय तथा ऋषिपाल एवं मिथलेश और सैंकड़ों अज्ञात लोगों ने सांपद्रायिक नारे लगाते हुए उनके घर पर हमला बोल दिया था।

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    घर में लूटपाट के बाद लगा दी थी आग

    उन्होंने बताया कि आरोपितों ने घर में लूटपाट कर आग लगा दी थी। एड. प्रदीप मलिक ने बातया घटना के मुकदमे की सुनवाई एडीजे-12 अलका भारती ने की। बताया कि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आठ आरोपितों को बरी कर दिया। जबकि एक आरोपित ऋषिपाल की सुनवाई के दौरान 2016 में मौत हो चुकी है।

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