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मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में दो भाइयों की हत्या के दोषी सात लोगों को उम्र कैद

मुजफ्फरनगर में दो युवकों सचिन व गौरव की हत्या के मामले में आज कोर्ट ने सजा का एलान किया है। इसमें सात दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Fri, 08 Feb 2019 03:32 PM (IST)Updated: Fri, 08 Feb 2019 03:33 PM (IST)
मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में दो भाइयों की हत्या के दोषी सात लोगों को उम्र कैद
मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में दो भाइयों की हत्या के दोषी सात लोगों को उम्र कैद

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में मुजफ्फरनगर में दो युवकों सचिन व गौरव की हत्या के मामले में आज कोर्ट ने सजा का एलान किया है। इसमें सात दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है।इसके अलावा सभी दोषियों पर दो- दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बताया गया कि इसी धनराशि में से अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़ित परिवारों को दी जाएगी। 

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मुजफ्फरनगर के कवाल कांड के सात दोषियों को आज एडीजे (7) हिमांशु भटनागर की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मलिकपुरा के ममेरे भाई सचिन और गौरव की हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में भारी भीड़ रही। जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। इस बड़े केस की डीएम और एसएसपी भी पल-पल की जानकारी लेते रहे।

कवाल में हुए मलिकपुरा के सचिन और उसके ममेरे भाई गौरव हत्याकांड में दोषी ठहराए गए सातों अभियुक्तों को कोर्ट ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसे लेकर कवाल में सन्नाटा पसरा हुआ था। गम के चलते मुल्जिमों के घरों में चूल्हे तक नहीं जले हैं। गांव में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है।

जानसठ के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को शाहनवाज की हत्या के बाद मलिकपुरा गांव के ममेरे भाइयों सचिन व गौरव की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। गौरव के पिता रविन्द्र ने मृतक शाहनवाज सहित सात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। इस घटना के बाद महापंचायतों का दौर चला। सात सितंबर को जिलेभर में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था। इसमें 65 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और 40 हजार से अधिक लोगों को दहशत के चलते पलायन करना पड़ा था।

उधर सचिन व गौरव की हत्या के मामले में मुकदमे की सुनवाई पूरी कर एडीजे-7 हिमांशु भटनागर की अदालत ने दो दिन पहले इस मामले में आरोपित कवाल निवासी मुजस्सिम, मुजम्मिल, फुरकान, नदीम, जहांगीर, इकबाल व अफजाल को हत्या, बलवा, घातक हथियारों से लैस होकर हमला, बलवा, जान से मारने की धमकी देने और विधि विरुद्ध जमाव के आरोपों में दोषी ठहराया था। सजा के प्रश्न पर सुनवाई की तिथि आठ फरवरी निर्धारित की थी।

मुजस्सिम व मुजम्मिल के पिता नसीम ने अदालत के फैसले को अल्लाह का फैसला बताया, जबकि सचिन व गौरव के परिजनों ने दोषियों को कड़ी सजा की उम्मीद जताई है। 


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