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    Moradabad: अवैध संबंधों के चलते प्रेमी संग मिलकर मारा था पति; अब आजीवन जेल में रहेगी महिला और उसका ब्यॉयफ्रेंड

    Updated: Wed, 19 Jun 2024 08:51 AM (IST)

    Moradabad Crime News In Hindi अवैध संबंधों में रोड़ा बने पति की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। अदालत ने दोनों को आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों के खिलाफ बेटे ने मुकदमा दर्ज कराया था।

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    Moradabad News: पति की हत्या में महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास। सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला को अदालत ने सजा दी है। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

    अमन कुमार ने अपनी सौतेली मां के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि उसके पिता शिव कुमार रेलवे विभाग मुरादाबाद में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। वह परिवार के साथ लाइनपार रामतलैया स्थित रेलवे क्वार्टर में रहते थे।

    शिवकुमार की पहली पत्नी अमरवती का देहांत होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी बरेली जिले के आंवला की रहने वाली नीतू से की थी। क्वार्टर के पास ही कटघर बीच होली का मैदान का रहने वाला पल्लव अग्रवाल पंसारी की दुकान चलाता है। पल्लव से नीतू आए दिन फोन पर बात करती और उसके पास मिलने के लिए भी जाती। इसके लिए मेरे पिता मना करते तो दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता था। पिता को शक था कि नीतू और पल्लव अग्रवाल के अवैध संबंध हैं।

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    दोनों को पुलिस ने भेजा जेल

    पांच अप्रैल की रात मैं और दादी एक कमरे में सो रहे थे। जबकि दूसरे कमरे में नीतू और मेरे पिता थे। रात को मेरे पिता के चीखने की आवाज आई तो दादी के साथ दूसरे कमरे में पहुंचे तो देखा कि पल्लव और नीतू पिता को डंडे से मार रहे थे। वह जमीन पर गिरे पड़े। हमने शोर मचाया तो नीतू और पल्लव धमकी देते हुए भाग निकले। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन विमल वर्मा की अदालत में चल रही थी।

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    दोषियों को आजीवान कारावास की सजा

    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मधु रानी चौहान ने बताया कि इस मामले में मृतक के पुत्र अमन और दादी सुदामा के अलावा क्षेत्रवासियों ने भी घटना की पुष्टि की है। बचाव पक्ष की दलील थी कि उन्हें झूठा और रंजिश के चलते फंसाया गया है।

    बचाव पक्ष अपनी दलील को अदालत में साबित नहीं कर पाया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद नीतू और पल्लव अग्रवाल को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।