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रेलवे प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर ट्रेन आते झांकना भी होता अपराध, जानें- क्या है जुर्माना...

ट्रेन आने की घोषणा होते ही प्लेटफार्म पर खड़े अधिकांश यात्री ट्रेन देखने के लिए ट्रैक पर झांकते हैं। आरपीएफ ऐसे यात्रियों को पकड़ कर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्रवाई करती है। इसी धारा में बंद रेल फाटक से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 15 Feb 2021 03:51 PM (IST)Updated: Tue, 16 Feb 2021 03:51 PM (IST)
रेलवे प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर ट्रेन आते झांकना भी होता अपराध, जानें- क्या है जुर्माना...
रेलवे प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर ट्रेन आते झांकना अपराध की श्रेणी में शामिल है।

मुरादाबाद [प्रदीप चौरसिया]। रेलवे प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर ट्रेन आते झांकना अपराध की श्रेणी में शामिल है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्लेटफार्म किनारे से डेढ़ फीट तक पीली लाइन या पीले रंग के पत्थर लगे होते हैं। ट्रेन आते समय पीली लाइन से बाहर खड़े होने का नियम है। रुकने पर ही ट्रेन के अंदर जाना चाहिए। रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 500 रुपये जुर्माना या एक माह की सजा का प्रविधान है।

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ट्रेन आने की घोषणा होते ही प्लेटफार्म पर खड़े अधिकांश यात्री ट्रेन देखने के लिए ट्रैक पर झांकते हैं। आरपीएफ ऐसे यात्रियों को पकड़ कर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्रवाई करती है। इसी धारा के अंतर्गत रेललाइन पार करने, बंद रेल फाटक से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है।

इनमें भी हो सकती है कार्रवाई : रेलवे स्टेशन परिसर में जोर-जोर से बातें, झगड़ा करने, अभद्र व्यवहार पर रेलवे की धारा 145 के तहत कार्रवाई होती है। इसके लिए भी पांच सौ रुपये जुर्माना या एक माह के कारावास की सजा है। ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर धारा 146 के तहत कार्रवाई होती है।

महिला कोच में बैठना अपराध : महिला कोच में सवार पुरुष यात्री रेलवे एक्ट की धारा 162 और दिव्यांग कोच में गैर दिव्यांग के सवार होने पर धारा 155 की तहत कार्रवाई होती है। इसके अलावा ट्रेन की छत या पायदान पर बैठकर सफर करने वालों के खिलाफ 156 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसमें भी 500 रुपये का जुर्माना लगता है या एक माह के कारावास की सजा हो सकती है।

अनावश्यक चेन पुलिंग पर एक हजार का जुर्माना : अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग करने पर एक हजार जुर्माना व तीन माह की कैद होती है। इसी तरह रेलवे की संपत्ति की चोरी करने पर थ्री रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट में तीन वर्ष की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

उद्घोषणा कर नियमों की दी जाती है जानकारी : सहायक सुरक्षा आयुक्त एपी सिंह ने बताया कि स्टेशन परिसर में उद्घोषणा कर नियमों की जानकारी दी जाती है। जुर्माने के बाबत सतर्क भी किया जाता है। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाती है।

कानून, उल्लंघन, मुरादाबाद में प्रति माह कार्रवाई

  • धारा 147 : रेल लाइन पार करना, ट्रैक की ओर झांकना, बंद रेल फाटक पार करना : 350 
  • धारा 145 हंगामा करना, शोर मचाना : 150 
  • धारा 146 रेलवे कर्मचारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करना, झगड़ा करना 50 
  • धारा 162 अनाधिकृत रूप से महिला कोच में सवार होना 50
  • धारा 155 दिव्यांग कोच में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना 30
  • धारा 167 धूमपान करना, गंदगी फैलाना 10
  • धारा 156 छत पर या पायदान पर बैठकर सफर करना शून्य
  • धारा 141 अनाधिकृत रूप से चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकना एक
  • धारा 3 आरपी एक्ट रेलवे की संपत्ति चोरी करना दो

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