राज्यकर कार्यालय से व्यापारियों को मिले धारा 61 के नोटिस, 2018-19 में बिक्री व टैक्स का बड़ा अंतर; वकीलों ने रखा पक्ष
मुरादाबाद। राज्यकर कार्यालय ने फिर से व्यापारियों को धारा 61 के तहत नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। 2017-18 के नोटिस की तर्ज पर 2018-19 में बिक्री और टैक्स का बड़ा अंतर बताया जा रहा है। इन नोटिसों से व्यापारियों में खलबली मची है। बुधवार को जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की बैठक में यही मुद्दा छाया रहा।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। राज्यकर कार्यालय ने फिर से व्यापारियों को धारा 61 के तहत नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। 2017-18 के नोटिस की तर्ज पर 2018-19 में बिक्री और टैक्स का बड़ा अंतर बताया जा रहा है। इन नोटिसों से व्यापारियों में खलबली मची है। बुधवार को जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की बैठक में यही मुद्दा छाया रहा।
अधिवक्ताओं का कहना था कि जीएसटी को लेकर व्यापारी गंभीर रहते हैं। टैक्स जमा कराया जा रहा है। 2018-19 में बिक्री और टैक्स का अंतर दर्शाया जा रहा है जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अधिकारी मनमर्जी से नोटिस जारी कर रहे हैं। जबकि बहुत व्यापारियों की बिक्री और टैक्स में कोई अंतर नहीं है।
लंबित पड़े हैं व्यापारियों के प्रकरण
इसके अलावा अपील में भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे व्यापारियों के प्रकरण लंबित पड़े हैं। तय किया गया कि इसको लेकर राज्यकर विभाग के ग्रेड वन से मुलाकात कर समस्या के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा दीपावली सभा मनाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। पिछली बैठक की कार्रवाई भी पढ़कर सुनाई गई।
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जोनल टैक्स बार की बैठक में मौजूद अधिवक्ता
अध्यक्षता अध्यक्ष सैयद आरिफ अली संचालन महासचिव मनीष कुमार अग्रवाल ने किया। इसमें अधिवक्ता संजीव माहेश्वरी, राकेश कुमार शर्मा, संजीव बिहारी भटनागर, विचित्र शर्मा, क्षितिज शर्मा, सैयद अशरफ अली, दीपक अग्रवाल, अनुज गुप्ता, अंजार हुसैन, नौशाद अहमद, आकाश गुप्ता, आशीष कपूर, शावेज मालिक, राजदीप गोयल, राजीव कुमार, कमल कुमार सिंह, गौरव गुप्ता आदि रहे।

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