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अब उत्तर प्रदेश में फर्जी Ration Card बनाना नहीं होगा आसान, जानिये क्या की गई है नई व्यवस्था

Ration Card Making फर्जी आधार मोबाइल नंबर व गलत पता अपलोड करते हुए राशन कार्ड बनवाना अब आसान नहीं होगा। नए राशन कार्ड बनवाने नई यूनिट जुड़वाने के लिए दस्तावेज के साथ ही अब आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के जरिये ही आवेदन हो सकेगा।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Sun, 03 Oct 2021 10:58 AM (IST)Updated: Sun, 03 Oct 2021 10:58 AM (IST)
अब उत्तर प्रदेश में फर्जी Ration Card बनाना नहीं होगा आसान, जानिये क्या की गई है नई व्यवस्था
आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा ओटीपी, नए कार्ड से पहले बीडीओ और ईओ करेंगे सत्यापन

मुरादाबाद, जेएनएन। Ration Card Making : फर्जी आधार, मोबाइल नंबर व गलत पता अपलोड करते हुए राशन कार्ड बनवाना अब आसान नहीं होगा। नए राशन कार्ड बनवाने, नई यूनिट जुड़वाने या घटवाने के लिए संबंधित दस्तावेज के साथ ही अब आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के जरिये ही जनसेवा केंद्र से आनलाइन आवेदन हो सकेगा। जिसका सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी के द्वारा होने के बाद ही पूर्ति निरीक्षक अग्रसारित करेंगे। उसके बाद जिलापूर्ति अधिकारी नया राशन कार्ड जारी कर सकेंगे। इससे न केवल फर्जी राशन कार्ड जारी होने पर लगाम लगेगी बल्कि गलत यूनिट जोड़कर राशन हड़पने वाले कोटेदारों का धंधा भी बंद हो जाएगा।

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खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव बीना कुमारी की ओर से जारी किए गए नए निर्देशों के अंतर्गत अब राशन कार्ड बनवाने के लिए निर्धारित नियमों और प्रपत्रों के साथ जनसेवा केंद्र पर आवेदन आनलाइन करना होगा या फिर आफलाइन आवेदन भरते हुए पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा करना होगा। जनसेवा केंद्र पर आनलाइन करते समय आधार के प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। जिसके जरिए से ही आवेदन अपलोड हो सकेगा। इस दौरान जन सेवा केंद्र जो भी शुल्क लेगा उसकी रसीद भी प्रदान करेगा।

तत्पश्चात संबंधित पूर्ति निरीक्षक दो दिन के अंदर उसे सत्यापन अधिकारी को अग्रसारित करेगा। जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित बीडीओ और शहरी क्षेत्र में ईओ सत्यापन का कार्य दो दिन के अंदर करेंगे। तत्पश्चात पूर्ति निरीक्षक की रिपोर्ट लगाई जाएगी। उसके बाद जिलापूर्ति अधिकारी के वहां से राशन कार्ड जारी हो जाएगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में एक सप्ताह का समय लगेगा। राशन कार्ड जारी होने या निरस्त होने की सूचना तत्काल संबंधित आवेदक के मोबाइल नंबर पर पहुंचेगी। इसके अलावा से क्स वर्कर को बिना उसकी पहचान खोले राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। दिव्यांगों को भी राशन कार्ड बनवाने में प्राथमिकता दी जाएगी।

बिना ओटीपी नहीं जुड़ेगी यूनिटः आमतौर पर यह शिकायतें आती रहती हैं कि विभाग के द्वारा राशन कार्ड से यूनिट काट दी जाती हैं या कोटेदार यूनिट कटवा देते हैं। साथ ही किसी दूसरे के कार्ड से यूनिट जोड़ दी जाती हैं। ओटीपी सुविधा से अब इस पर लगाम लगेगी। अब यूनिट जोडऩे व घटाने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद ही बदलाव होगा।

निर्धारित नियमों पर ही स्थानांतरित हो सकेगा राशन कार्डः वर्तमान में पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के अंतर्गत राष्ट्र स्तरीय पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था लागू है। जिसके अंतर्गत अगर कोई पात्र परिवार अपने मूल निवास स्थान से किसी कारणवश किसी दूसरे स्थान पर पलायन कर जाता है तो उसको राशन किसी भी उचित दर दुकान से प्राप्त हो सकेगा। ऐसे में अगर राशन कार्ड धारक राशन कार्ड को स्थानांतरण कराने की मांग करता है या फिर विशिष्ट दुकान के चयन की मांग करता है तो उसके लिए तो प्रारूप पांच के अंतर्गत आनलाइन आवेदन करना होगा। जिसमें उस की प्रतिलिपि आपूर्ति कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करनी होगी।

राशन कार्ड धारक मुखिया की मृत्यु के उपरांत घर में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिला को ही राशन कार्ड में मुखिया बनाने के लिए पात्र माना जाएगा। जिसके लिए उसे अपना बैंक पासबुक और आधार फिर से ओटीपी के माध्यम से अपलोड कराना अनिवार्य होगा। सम्भल के जिलापूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि नए राशन कार्ड बनवाने या कार्ड की यूनिट घटाने-बढ़ाने के लिए आफलाइन और आनलाइन आवेदन संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा। जिसके जरिए से ही प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी। इससे न केवल फर्जीवाड़ा रुकेगा बल्कि बिना कार्ड धारक की सहमति के कहीं भी कोई संशोधन नहीं होगा।


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