20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना, नाबालिग से दरिंदगी करने वाले राहुल को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा
मुरादाबाद की पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में राहुल को 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। राहुल ने बच्ची को मेला दिखाने के बहाने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया था। अदालत ने इस अपराध को समाज के लिए गंभीर खतरा बताया और पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पॉक्सो कोर्ट (प्रथम) ने कुंदरकी क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और अपहरण मामले में आरोपित राहुल को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह घटना 20 अगस्त 2022 की है। ग्राम प्रधान के पास नौकरी करने वाले राहुल ने उसी गांव की नाबालिग बच्ची और उसके छोटे भाई को मेला दिखाने के बहाने ले गया था। जब दोनों देर शाम तक घर नहीं लौटे तो स्वजन ने तलाश शुरू की।
मेले के बहाने बच्ची और उसके भाई को जंगल में ले गया था दरिंदा
खोजबीन के बावजूद बच्चों का पता न चलने पर स्वजन ने थाना कुंदरकी में तहरीर दी। आरोप है कि राहुल दोनों को जंगल में ले गया और वहीं बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट-प्रथम) अविनाश चन्द्र मिश्र की अदालत में हुई।
पॉक्सो कोर्ट ने दोषी व्यक्ति पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा। एडीजीसी ब्रजराज सिंह पीड़ित को न्याय दिलाने की पैरवी की। उन्होंने बताया कि वादी पक्ष, पीड़िता और आठ गवाहों ने बयान दर्ज कराए गए। गवाहों के समर्थन और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने राहुल को दोषी मानकर बीस साल की सजा सुनाई है।
अदालत ने कहा कि इस तरह का अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा है और बच्चियों की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट कक्ष में पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।