सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन समेत छह कोर्ट में तलब, एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में 30 को होगी सुनवाई
मुरादाबाद में सपा के पूर्व सांसद एस.टी. हसन और अन्य छह लोगों को किराये के मकान पर कब्ज़ा करने के मामले में कोर्ट ने तलब किया है। अधिवक्ता फजीउल्ला खां ने आरोप लगाया कि एस.टी. हसन के समधी वसीम अहमद ने उनके मकान पर अवैध रूप से कब्ज़ा किया। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 30 सितंबर को करेगी। एस.टी. हसन ने आरोपों को निराधार बताया है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। किराये पर मकान लेकर उस पर कब्जा करने के मामले में कोर्ट ने सपा के पूर्व सांसद डा. एसटी हसन, उनके समधी वसीम अहमद, दामाद समीर अहमद समेत छह लोगों को धोखाधड़ी में तलब किया है। इस मामले में एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट में 30 सितंबर को सुनवाई होगी।
अधिवक्ता फजीउल्ला खां ने कोर्ट में परिवाद दायर कराया था। जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पिता जकाउल्ला खां ने जमीन पुराने बर्फ खाने ईदगाह रोड के पास एक जमीन खरीद कर उस पर मकान बनवा लिया था।
फजीउल्ला का दावा है कि सपा के पूर्व सांसद डा. एसटी हसन के समधी लाजपत नगर निवासी वसीम अहमद को किराये पर दे दिया था। वसीम अहमद ने गृहकर अपने नाम से जमा करके मकान पर कब्जे की कोशिश की थी।
डा. एसटी हसन, वसीम अहमद, समीर अहमद , मोहम्मद आसिम, अफताब हुसैन, बददू और लाल परवेज के साथ मिलकर 14 दिसंबर 2020 को मकान पर लगे लोहे के गेट को वेल्डिंग मशीन से काट दिया और उसमें अवैध कब्जा कर लिया था।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एमपी सिंह की अदालत में की गई। एडीजीसी मनीष भटनागर ने बताया कि इस मामले में अदालत ने डा. एसटी हसन, वसीम अहमद समीर अहमद, मोहम्मद आसिम खां, अफताब हुसैन, बद्दू और लाल परवेज को धोखाधड़ी के मामले में तलब किया है।
प्रकरण में पूर्व सांसद डा. एसटी हसन ने बताया कि विवाद अधिवक्ता व हमारे समधी वसीम अहमद के बीच है। चूंकि, वसीम हमारे समधी हैं, इसलिए बेवजह हमें भी पार्टी बनाया गया है। तय तारीख पर अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रखा जाएगा।
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