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    Moradabad News: युवती से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा, तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

    Updated: Thu, 11 Sep 2025 07:31 PM (IST)

    मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने फैजी नाम के आरोपी को 15 साल की सजा सुनाई है और 50 हजार का जुर्माना लगाया। फैजी ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया था जिससे वह गर्भवती हो गई थी। शादी से इनकार करने पर पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

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    युवती से दुष्कर्म करने वाले को 15 साल की सजा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म करने के बाद तय हुई शादी नहीं करने पर अदालत ने आरोपित फैजी को दोषी करार देते हुए 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पांच आरोपितों को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वितीय घनेंद्र कुमार की अदालत ने इस मामले की सुनवाई चल रही थी।

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    क्षेत्र के गांव निवासी ग्रामीण ने 25 मई 2022 को ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गंज मसतल्लीपुर निवासी फैजी, उसके पिता इंतेजाम अली, भाई रुमान, रुमान की पत्नी इरम, बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के सहसपुर निवासी जावेद, छोनिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि आरोपित फैजी ने बेटी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। शादी करने के लिए दबाव बनाया तो आरोपित ने इनकार कर दिया।

    आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही तो फैजी शादी के लिए तैयार हो गया था। दोनों पक्षों की मौजूदगी में 15 मई 2022 को शादी करने की बात तय गई लेकिन फैजी और उसके स्वजन बरात लेकर नहीं गए। पीड़ित और उसके पिता आरोपित के घर पहुंचे तो फैजी घर से गायब था। पूछताछ करने पर फैजी के स्वजन इंतेजाम अली, रुमान, इरम, जावेद और छोनिया ने उनके साथ मारपीट की धमकी देकर घर से भगा दिए। पुलिस ने आरोपित फैजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

    पुलिस की ओर से 23 मार्च 2023 को आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वितीय घनेंद्र कुमार की अदालत में चली। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैजी को दुष्कर्म में दोषी करार देते हुए 15 साल की सजा सुनाई है जबकि 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में बाकी पांच आरोपितों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया।

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